दिल्ली : भारतीय रेलवे की जमीन पर कब्जा कोई नई बात नहीं है. रेलवे लाइन के किनारे पूरे देश में अवैध कब्जा रहता है. रेलवे की जमीन पर कहीं मसजिद Masjid दिख जाएंगे कहीं मंदिर तो कहीं अवैध झुग्गी. कभी कभी रेलवे अपनी जमीन से अवैध कब्जा हटवाती भी है. जब जरूरत पड़ती है रेलवे नोटिस जारी करने के बाद अपनी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराती है. इस बार रेलवे ने दिल्ली की दो बड़ी मसजिदों Masjid को नोटिस जारी किया है.
Masjid तकिया बब्बर शाह को नोटिस
रेलवे ने दिल्ली की दो बड़ी मस्जिदों बंगाली मार्केट और आईटीओ स्थित Masjid तकिया बब्बर शाह को नोटिस दिया है. बताया जा रहा है कि तकिया बब्बर शाह मसजिद 400 साल पुराना है. उसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए रेलवे के लिए उसे हटाना आसान नहीं होगा. रेलवे ने नोटिस में दोनों मस्जिद प्रशासन को 15 दिन के अंदर रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए कहा है. चेतावनी देते हुए रेलवे ने नोटिस में कहा है कि अतिक्रमण हटाएं वरना एक्शन लिया जाएगा.रेलवे ने जो नोटिस जारी किया है उसमें साफ साफ कहा गया है कि 15 दिन के अंदर अतिक्रमण हटा लें, वरना आकर हटाएंगे. वहीं, मस्जिद कमेटी का कहना है कि ये सैकड़ों साल पुरानी है. लेकिन रेलवे कह रहा है ये उनकी जमीन पर बनी है.
क्या है नोटिस में
उत्तर रेलवे प्रशासन की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है. इसमें लिखा है कि रेलवे भूमि को अनधिकृत रूप से अतिक्रमित किया हुआ है. आप लोग अनधिकृत रूप से रेलवे की जमीन पर बने अनधिकृति भवन/मंदिर/ मस्जिद/मजार को इस सूचना के 15 दिन के अंदर स्वेच्छा से हटा दें. अन्यथा रेलवे प्रशासन एक्शन लेगा. रेलवे अधिनियम के प्रावधान के तहत अनधिकृत कब्जे को हटा दिया जाएगा. इस प्रक्रिया में होने वाले नुकसान के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे. रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होगी.
दिल्ली में अतिक्रमण हटाने के लिए दो मस्जिदों को रेलवे ने नोटिस दिया. रेलवे ने अपने नोटिस में कहा है कि 15 दिन के अंदर मंदिर मस्जिद या अन्य किसी ने भी अनाधिकृत रुप से अतिक्रमण किया है तो हटा लें नहीं तो रेलवे प्रशासन खुद कार्रवाई करेगा. pic.twitter.com/tMjwI8855v
— THEBHARATNOW (@thebharatnow) July 22, 2023