Saturday, February 14, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज जयंत नाथ को DERC का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया

नई दिल्ली 

दिल्ली में DERC में खाली पड़े अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जयंत नाथ को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ( DERC) का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त करने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जब तक  इस पद पर नियुक्ति के लिए LG की शक्तियों को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता है.

DERC चेयरमैन पद पर नियुक्ति के लिए सरकार और LG के बीच जंग

दिल्ली में DREC के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त उमेश कुमार का नाम तय किया था लेकिन दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल (LG) के आदेश को ये कहते हुए कोर्ट में चैलेंज किया था कि उपराज्यपाल(LG) द्वारा नामित व्यक्ति अगर दिल्ली विद्युत नियामक बोर्ड (DERC) का अध्यक्ष बनता है तो दिल्ली की जनता के लिए ठीक नहीं होगा. उपराज्यपाल वी के सक्सेना दिल्ली सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को रोक सकते हैं. दिल्ली सरकार प्रदेश में 200 यूनिट तक फ्री बिजली देती है. ये दिल्ली सरकार की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक है लेकिन अगर उपराज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति  DERC का चेयरमैन बनता है तो ये कल्याणकारी योजनाएं रोकी जा सकती है.

ये भी पढ़े :-

Supreme Court: दिल्ली सरकार की अपील पर केंद्र और LG को नोटिस, DERC चेयरमैन के शपथ ग्रहण पर लगी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार का पक्ष सुनने के बाद पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल मिलकर नाम  पर फैसला करें साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल को सलाह दी थी कि पद की गरिमा का ख्याल रखें.  सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करते हुए नाराजगी जताई थी कि अध्यक्ष विहीन संस्था को किसी की परवाह नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान ही कह दिया था कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जारी गतिरोध के बीच अदालत खुद कुछ होमवर्क करेगी और किसी को संक्षिप्त समय के लिए पद पर नियुक्त करेगी. आम आदमी पार्टी की तरफ से केस की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अदालत इस पद पर किसी को भी नियुक्त कर सकती है .

ये भी पढ़ें :- 

Supreme Court : DERC चेयरमैन के नाम पर LG को सुप्रीम कोर्ट की सलाह,सरकार से साथ मिलकर करे नाम तय

 

Latest news

Related news