Tuesday, January 13, 2026

वाराणसी ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी फास्ट ट्रैक कोर्ट का मामला, अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका को मेंटेनेबल माना, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज  

वाराणसी :  फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज्ञानवापी मामले में सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग के पूजा पाठ और उसे हिंदुओं को सौंपने की याचिका को आज फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने मेंटेनेबल मान लिया और मुस्लिम पक्ष की याचिका को सिरे से ख़ारिज कर दिया.

पूरा मामला ज्ञानवापी प्रकरण में सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग का है. कथित शिवलिंग मिलने के बाद विश्व वैदिक सनातन संस्था ने वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक अलग से याचिका दायर की थी. यह याचिका विश्व वैदिक सनातन संस्था के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह विशेन की पत्नी किरण सिंह और अन्य ने दाखिल की थी.

इस याचिका में मांग की गई थी कि मिले हुए कथित शिवलिंग की पूजा पाठ का उन्हें अधिकार मिले. मंदिर में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित हो और ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए.

इस मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से ऑर्डर 7 / रूल11 के तहत अदालत में अपना पक्ष रखते हुए वकील ने कहा कि यह मामला मेंटेनेबल नहीं है.

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