Thursday, January 29, 2026

UP 69K Teacher Appointment Cancelled : यूपी में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती भी हुई भाजपाई घपले की शिकार, हाईकोर्ट के आदेश के बाद बोले अखिलेश यादव

UP 69K Teacher Appointment Cancelled : उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती को रद्द करते हुए हाई कोर्ट ने तीन महीने के भीतर नई सूची जारी करने के आदेश दिये है. हाइकोर्ट ने अपने आदेश मे कहा है कि नई सूची में आरक्षण नियम 1981 और आरक्षण नियम 1994 का पालन किया जाये .

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला 

हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार हमला बोला है.सपा अध्यक्ष ने कहा कि अब प्रदेश में शिक्षक भर्ती भी भाजपाई घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकार हो गई है .अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि जो नई सूची बनेगी उसपर भी हम लोगों की कड़ी निगाह रहेगी. हम किसी का हक मारने नहीं देंगे.

अनुप्रिया पटेल ने भी उठाई थी आवाज- अखिलेश यादव, सपा अध्यक्ष

अखिलेश यादव ने एनडीए में सहयोगी अनुप्रिया पटेल का नाम लेते हुए कहा कि भाजपा की सहयोगी अपना दल (एस) अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल भी शिक्षक भर्ती में मेरिट पर सवाल उठाती रही हैं. उन्होंने इसकी जांच करके पिछड़ों और दलित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की मांग की थी.

वहीं अनुप्रिया पटेल ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने खुद भी माना था कि उत्तर प्रदेश के शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों की अनदेखी हुई है.

अखिलेश यादव ने हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि “69000 शिक्षक भर्ती भी आख़िरकार भाजपाई घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकार साबित हुई। यही हमारी माँग है कि नये सिरे से न्यायपूर्ण नयी सूची बने, जिससे पारदर्शी और निष्पक्ष नियुक्तियाँ संभव हो सकें और प्रदेश में भाजपा काल मे बाधित हुई शिक्षा-व्यवस्था पुनः पटरी पर आ सके। हम नयी सूची पर लगातार निगाह रखेंगे और किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई हक़मारी या नाइंसाफ़ी न हो, ये सुनिश्चित करवाने में कंधे-से-कंधा मिलाकर अभ्यर्थियों का साथ निभाएँगे। ये अभ्यर्थियों की संयुक्त शक्ति की जीत है। सभी को इस संघर्ष में मिली जीत की बधाई और नव नियुक्तियों की शुभकामनाएँ!”

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षकों की नियुक्ति में हुए घपले के मामले में आज हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के बड़ा झटक देते हुए सबी नियुक्तियो को रद्द करने के आदेश दिये हैं. लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने नए सिरे से रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है और कहा है कि आरक्षण नियम 1981 और आरक्षण नियम 1994 का पालन करते हुए नई सूची बना जाए.

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