Sunday, February 15, 2026

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की अनुशंसा पर केंद्र की मुहर, 3 हाईकोर्ट को मिले नये मुख्यन्यायधीश

दिल्ली : केंद्र सरकार ने इलाहाबाद,पटना और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुशंसा को मंजूरी दे दी है.कानून मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है.केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीटर पर लिखा है कि संविधान द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने इन न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया है.

पटना हाइकोर्ट (Patna Highcourt)

कानून मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पटना हाईकोर्ट(HighCourt) के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन बनाये गये हैं. के विनोद चंद्रन इससे पहले  केरल हाईकोर्ट के सिनियर जज थे . अब इन्हें पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है. इससे पहले पटना हाईकोर्ट में चक्रधारी चरण सिंह कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश थे.जस्टिस के विनोद चंद्रन  24 अप्रैल 2025 को रिटायर होंगे.

पटना हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश संजय करोल के सुप्रीम कोर्ट में आ जाने के बाद से पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस का पद खाली था. मुख्य न्यायधीश के पद पर पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज चक्रधारी शरण सिंह को हाइकोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था.

इलाहाबाद  हाइकोर्ट (Allahabad Highcourt)

जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर को इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. इलाहाबाद हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल की पदोन्नति के बाद सुप्रीम कोर्ट चले जाने से यहां पद खाली था. जस्टिस दिवाकर 2018 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आये थे. इलाबाद हाई कोर्ट में वरिष्ठतम होने के कारण इन्हें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी.

छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट (Chhattisgarh Highcourt)

जस्टिस रमेश सिन्हा को छत्तसीगढ़ हाइकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है .जस्टिस सिन्हा फिलहाल इलाहाबाद हाइकोर्ट मे जज के तौर पर नियुक्त थे.  जस्टिस रमेश सिन्हा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के कार्यवाहक जस्टिस गौतम भादुड़ी की जगह लेंगें

पिछले  महीने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने नामों की सिफारिश की थी

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने पिछले महीने ही हाइ कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के पदों पर पदोन्नति के लिए नामों की सिफारिश की गई थी,जिसके बाद अब इन न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति देने की फैसला किया गया है.

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