Wednesday, March 4, 2026

सासंद निशिकांत दूबे की टिप्पणी से सुप्रीम कोर्ट नाराज लेकिन नहीं होगी कोई कार्रवाई

Supreme Court- Nishikant Dubey : भाजपा सांसद निशिकांत दूबे की सुप्रीम कोर्ट को लेकर की गई टिप्पणी का मामला गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. अदालत में सासंद निशिकांत दूबे को उनकी टिप्पणी के लिए जमकर फटकार पड़ी. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सांसद की टिप्पणी को गैर जिम्मेदाराना बताया.

Supreme Court- Nishikant Dubey : ये बयान अवमानना नहीं … 

कोर्ट ने सांसद निशिकांत दूबे की टिप्पणी को महज लोगो का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किया  गया एक कृत्य बताया . कोर्ट ने कहा इस तरह का बयान लोगों का ध्यान आकर्षित करने की प्रवृति को दर्शाता है.

शीर्ष आदलात ने अवमानना की अपील को खारिज करते हुए एक बड़ी टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि – “अदालतें फूलों की तरह नाजुक नहीं हैं, जो इस तरह के हास्यास्पद बयानों के सामने मुरझा जाएं.” कोर्ट ने ये भी कहा कि “साम्प्रदायिक घृणा और अभद्र भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी.”

निशिकांत दूबे के किस बयान से हुआ विवाद ?

दरअसल निशिकांत दूबे ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से परे जा रहा है. अगर सब कुछ वहीं तय होना है, तो संसद को बंद कर दीजिए.

भाजपा  सांसद ने ये भी आरोप लगाया कि कोर्ट धार्मिक कलह को भड़का रहा है. साथ ही मुख्य न्यायधीश (CJI ) डीवाई चंद्रचूड़ पर गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप भी लगाया था.दूबे ने आर्टिकल 377  को लेकर अदालत के फैसले की आलोचना की और कहा था कि आदालत ने विधायी शक्तियों को हड़प लिया है.

निशिकांत दुबे की टिप्पणी से भाजपा ने झाड़ा पल्ला

गोडडा सांसद निशिकांत दूबे के बयान को विपक्ष ने आड़े हाथों लिया और कड़ी आलोचना की जाने लगी. वहीं इस बयान के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि “  य़े टिप्पणी दूबे जी की निजी राय है. भाजपा न्यायालय के प्रति सम्मान रखती है. जेपी नड्डा ने अपने बयान में भाजपा के नेताओं को इस तरह के बयान से बचने के लिए भी कहा था.

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