Tuesday, June 30, 2026
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Supreme Court : EVM-वीवीपैट में गड़बड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिये जांच के निर्देश

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Supreme court
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नई दिल्ली : Supreme Court  केरल के कारसगोड मे हुए मॉक पोलिंग के दौरान इवीएम में खराबी और बीजेपी के पक्ष में अधिक वोट गिरन के मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI) को जांच के निर्देश दिये हैं. गुरुवार को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशातं भूषण की याचिका पर इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के वकील को इस मामले को देखने के लिए कहा है.

Supreme Court में वकील प्रशांत भूषण ने लगाई अर्जी 

वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट लगाई गई अपनी याचिका में बताया कि केरल के कासरगोड में मतदान को लेकर एक मॉक ड्रील हुआ, जिसमें 4 इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वीवी पैट में बीजेपी के पक्ष में अधिक वोट रिकार्ड किया गया है. केरल के एक समाचार पत्र मनोरमा ने ये जानकारी दी है. वकील प्रशांत भूषण की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह को निर्देश दिया जिसमें कहा कि –”श्री मनिंदर सिंह , कृपया इसे दोबारा जांचे.”

 सुप्रीम कोर्ट में इवीएम के खिलाफ लगी आर्जियों पर सुनवाई जारी 

सुप्रीम कोर्ट में आज उन याचिकाओं पर सुनवई चल रही है जिसमें चुनाव के दौरान इवीएम से डाल गये हर वोट के वेरिफिकेशन के लिए पेपर ऑडिट ट्रेल स्लीप से मिलान करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी.मौजूदा समय में जो व्यवस्था है उसके मुताबिक हर विधानसभा क्षेत्र में स्वैच्छिक रुप से चयनित इवीएम में दर्ज वोट के लिए किया जाता है. याचिकाकर्ताओ तरफ से वकील और कार्यकर्ता अरुण कुमार ने अपनी अपील में मांग की है कि इवीएम से पड़े प्रत्येक वोट का मिलान विवीपैट पर्चियों से किया जाना चाहिये. याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से ये भी निर्दश देने की मांग की कि मतदाताओं के हर वोट के वीवीपैट से आयी अपनी पर्ची को  भौतिक रुप से मतपेटी में डालने के अनुमति मिले. ताकि ये सुनिश्तित हो सके कि आपने जिसे वोट दिया है, वही मत रिकार्ड हुआ है.