Friday, November 28, 2025

Salman Khan Firing Case में आरोपियों पर लगा मकोका ,लॉरेंस बिश्नोई की मुश्किलें बढ़ना तय

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Salman Khan Firing Case : मुंबई में  बॉलिवुड एक्टर सलमान खान के बांद्रा स्थित घर गैलेक्सी  अपार्टमेंट के  बाहर फायरिंग के मामले में मुंबई पुलिस ने दोनों गिरफ्तार आरोपियो पर मकोका एक्ट लगाया है. 4 अप्रैल की सुबह सलमान खान के घऱ पर हमला करने के दो आरोपियों विक्की गुप्ता  औऱ सागर पाल मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में है. क्राइम ब्रांच ने दोनों आरोपियों को गुजरात के भुज से गिरफ्तार किया था. दोनों आरोपियों की निशानदेही पर क्राइम ब्रांच ने तापी नदी से हथियार भी बरामद कर लिये थे. अब इस केस में मुंबई पुलिस ने लारेंस बिश्नोई और उसके  भाई अनमोल बिश्नोई  को मोस्ट वांटेड की कैटेगरी में रख दिया है.

Salman Khan Firing Case : लॉरेंस बिश्नोई इस समय साबरमती जेल में है बंद

मुंबई पुलिस अब गुजरात के साबरमती जेल में बंद लारेंस बिश्नोई को अपनी हिरासत में लेने की कोशिश में है. मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इसके लिए कानूनी प्रक्रिया की जा रही है. मुंबई पुलिस ने लारेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल विस्नोई के खिलाफ लुआउट नोटिस जारी किया है. अनमोल बिश्नोई का लोकेशन इस समय अमेरिकी शहर में ट्रेस किया गया है. अनमोल बिश्नोई ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के बाद हमले की जिम्मेदारी ली थी.

दोनो आरोपियों पर 307 और आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज

मुंभई पुलिस ने विक्की गुप्ता  औऱ सागर पाल पर जान से मारने की कोशिश के मामले में  धारा 307  के तहत केस दर्ज किया है इसके अलावा आर्म्स अक्ट के तहत भी केस दर्ज किया है.  सलमान खान के घर के सिक्योरिटी गार्ड के बयान के आधार  पर तीन और धाराओं के तहत केल दर्ज किया गया है, इनमें धार 506(2) धमकी  देना, 115 अपराध के लिए उकसाना और  201 के तहत सबूत नष्ट करना का मामला शामिल है  . इन धाराओं के बाद मुंबई पुलिस ने इन दोनों आरोपियों पर अब मकोका लगाया है.जिसके बाद अब इन दोनों आरोपियों का छूटना बेहद मुश्किल है..

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क्यों खतरनाक है मकोका  एक्ट

लगातार बढ़ते संगठित क्राइम और आतंकवाद विरोधी गतिविधियों से निबटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 1999 में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOACA) बनाया. महाराष्ट्र और दिल्ली में यह कानून लागू है. मकोका कानून इस लिए बेहद खतरनाक है  क्योंकि इसके अंतर्गत पकड़े गये आरोपी को तब तक जमानत नहीं मलती है जब तक केस खत्म नहीं हो जाता है. महाराष्ट्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी यूपीकोका बनाया गया है.

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