Waqf Act : केंद्र की मोदी सरकार वक्फ़ के नियमों में बड़े संशोधन लाने की तैयारी में हैं. खबर है कि कैबिनेट ने वक्फ एक्ट अधिनियम में 40 बड़े संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. जानकारी आ रही है कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की उन शक्तियों पर अंकुश लगाने की तैयारी कर रही है जिसके आधार पर वक्फ़ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति के तौर पर अपने अधिकार में ले लेती है.
Waqf Act में 40 संशोधनों का प्रस्ताव
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित 40 संशोधनों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के द्वारा जिन संपत्तियों पर दावे किये गये, उनका सत्यापन किया जायेगा. जिन संपत्तियों पर विवाद चल रहा है, उन संपत्तियों का भी सत्यापन होगा. जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार सोमवार से शुरु हो रहे सप्ताह में संशोधन प्रस्ताव सदन में पेश कर सकती है. संभव है कि सोमवार को ही ये संशोधन प्रस्ताव संसद में टेबल कर दिया जायेगा.
5 अगस्त का दिन मोदी सरकार के लिए है खास
केंद्र की मोदी सरकार के लिए 5 अगस्त का दिन खास है. 5 अगस्त 2019 को ही मोदी सरकार 2.0 ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का बिल लोकसभा में पेश किया था. 5 अगस्त 2020 को ही अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया था.
वक्फ बोर्ड के पास है कितनी संपत्ति ?
भारत में बक्फ बोर्ड के पास करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं, यानी वक्फ़ बोर्ड के पास करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन है.यूपीए के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 2013 में वक्फ बोर्ड के बेसिक एक्ट में संशोधन करके बोर्ड को और अधिक अधिकार दिए थे.
मोदी सरकार के निशाने पर पहले भी रहा है वक्फ बोर्ड
केंद्र सरकार ने राज्यों में वक्फ बोर्ड के द्वारा किसी भी संपत्ति पर दावा करने के अधिकारों और ज्यादातर राज्यों में ऐसी अधिकृत संपत्तियों के सर्वे में हो रही देरी पर संज्ञान लिया था. केंद्र सरकार ने संपत्ति का दुरुपयोग रोकने के लिए इसकी निगरानी में जिला मजिस्ट्रेट्स को शामिल करने की संभावना पर भी विचार किया था. गौरतलब है कि नियम के मुताबिक वक्फ बोर्ड के किसी भी फैसले के खिलाफ केवल कोर्ट में जाकर ही अपील की जा सकती है और इन अपीलो पर फैसले की कोई समय सीमा नही हैं. इन मामलों में कोर्ट का फैसला ही अंतिम निर्णय होता है, वक्फ बोर्ड के किसी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट मे केवल PIL क जा सकती है , इसके अलावा अपील का कोई नियम नहीं है.
क्या है वक्फ का मतलब, और वक्फ बोर्ड को लेकर क्यों है इतनी तनातनी ?
वक्फ एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग ट्रस्ट के लिए का जाता है. ऐसा ट्रस्ट और उसमें संरक्षित धन जन कल्याण के लिए समर्पित होता है. इस्लाम में इस ट्रस्ट का इस्तेमाल धर्मार्थ के लिए बंदोबस्त से हैं.इस बोर्ड के पास ज्यादातर वो संपत्तियां होती है जो इस्लाम को मानने वाले दान में देते हैं.इसमें धन दौलत के अलावा जमीन जायदाद यानी चल और अचल दोनों तरह की संपत्ति होती है. इस्लाम में वक्फ बोर्ड का मतलब अनिवार्य रुप से ये है कि यहां कोई भी वयस्क व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से दान दे सकता है. जबरन किसी की संपत्ति पर दावा नहीं किया जा सकता है. इस्लाम में ज्यादातर हैसियतमंद लोग अपने साल भर की कमाी संपत्ति का 2.5 प्रतिशत स्वेच्छा से बोर्ड को जनसेवा का लिए देते हैं.