DELHI ANTI MODI POSTER: दिल्ली में एंटी मोदी पोस्टर लगाने के मामले में 100 से अधिक FIR दर्ज, 6 लोग गिरफ्तार

दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने आपत्तिजनक (Objectionable) पोस्टर के मामले में (DELHI MODI POSTER )अब तक लगभग 100 से अधिक FIR दर्ज किया है. इस मामले में 6 लोग गिरफ्तार किये गये हैं. दिल्ली पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्टर के मामले मे जो कार्रवाई की है उसमें एंटी मोदी पोस्टर भी शामिल है. पोस्टर के खिलाफ कार्रवाई के संदर्भ में दिल्ली पुलिस ने बताया है कि ये कार्रवाई इस लिए की गई है कि इन पोस्टर्स में इसे छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस का पता अंकित नहीं था. प्रिंटिंग प्रेस एक्ट के मुताबिक किसी भी तरह के सार्वजनिक प्रिंटिंग में प्रिंटर्स का नाम होना आवश्यक है. प्रिंटिंग प्रेस का नाम पता ना होना नियमों का उल्लंघन (violation) है .दिल्ली पुलिस ने defacement एक्ट और प्रिंटिंग प्रेस एक्ट के तहत एक्शन पूरी दिल्ली में एक्शन लिया है.

 138 में 36 FIR पीएम मोदी का पोस्टर लगाने पर

दिल्ली पुलिस के मुताबिक अब तक पोस्टर मामले में दिल्ली में कुल 138 एफआईआर की गई है, जिनमे से 36 FIR प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पोस्टर मामले में की गई है. पीएम मोदी के खिलाफ जो पोस्टर लगाये गये हैं, वो पोस्टर लोहा मंडी नारायणा,खजुरी खास और सीमा पूरी इलाके में छपे है.

AAP आफिस से निकलने वाली वैन से हुई गिरफ्तारी

दिल्ली पुलिस का कहना है एक वैन जब आम आदमी पार्टी (AAP) ऑफिस से निकली तब वैन को intercept किया गया, उसमें से भी पोस्टर जब्त किए गये फिर गिरफ्तारी की गई.

दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई  के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डेफसमेन्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी अधिनियम के तहत हुई की गई है. पुलस के मुताबिक ये एक निरंतर चलने वाली कानूनी कार्रवाई है. जो दिल्ली की परिभाषित सार्वजनिक संपत्तियों के विकृतिकरण के निरोध और निवारण हेतु अमल में लायी जाती है.

पोस्टर मामले में  100 से ज्यादा FIR औऱ फिर गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने सीधे पीए मोदी पर हमला बोल दिया है….

दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि अब ये नारा जंतर मंतर से पूरे देश में गूंजेगा.

आम आदमी पार्टी के समर्थन में तेलंगाना की BRS पार्टी सामने आई है.#MODIHATAODESHBACHAO टैग पर YSR ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अगर इस तरह के पोस्टर लगाना ही 100 से ज्यादा  FIR कराने का कारण है तो उन्हें गिरफ्तार होना मंजूर है

 

दिल्ली पुलिस के मुताबिक मीडिया में प्रसारित हो रही ख़बर के संदर्भ में ये बताना उचित होगा कि आर्थिक, वाणिज्यिक, राजनैतिक, सामाजिक अथवा अन्य किसी भी विषयवस्तु को लेकर किसी भी अधिनियम परिभाषित सार्वजनिक सम्पत्ति का वितरण रोकना, दिल्ली पुलिस की ज़िम्मेदारी है. इसी क्रम में ये भी बताया जाना आवश्यक है कि अधिनियम अनुसार हर पोस्टर, पर्चे, बैनर इत्यादि पर मुद्रक का स्पष्ट विवरण होना कानूनी रूप से अनिवार्य है. ऐसा न करने पर डिफेसमेन्ट अधिनियम के अलावा प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स अधिनियम के तहत भी दण्डात्मतक कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है.

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