प्रयागराज : माफिया डॉन मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के भाई बसपा सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) की दुकानों का नक्शा मांगे जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई आज सुनवाई. हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने इस मामले में हलफनामा दाखिल करके जानकारी दी. सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया नगर पालिका मोहम्मदाबाद ने नोटिस वापस ले ली है.दुकानों के खिलाफ अब कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. इस आधार पर कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी है
आपको बता दें कि अफजाल अंसारी (Afzal Ansari)की तऱफ से इलाहाबाद हाइकोर्ट में मोहम्मदाबाद नगर पालिका गाजीपुर द्वारा दुकानों का नक्शा मांगे जाने के नोटिस को चुनौती दी गई थी. अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) की तरफ से कोर्ट मे ये दलील दी गई कि नगर पालिका को इतनी पुरानी दुकानों का नक्शा मांगने का कोई अधिकार नहीं है. बताया गया कि ये 35 दुकानें 1975 से 1997 के बीच अफजाल अंसारी और परिवार के अन्य लोगों के हिस्से में बनी हैं .
हाऱकोर्ट में ये याचिका बसपा सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) , उनके बड़े भाई सिगबत उल्लाह अंसारी, चचेरे भाई मंसूर अंसारी और दो बहनों की ओर से दाखिल की गई थी .चीफ जस्टिस प्रीतिंदर दिवाकर और जस्टिस एस डी सिंह की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई.