Friday, February 27, 2026

मद्रास हाईकोर्ट से कुणाल कामरा की अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर

Kunal Kamra Interim Bail : कमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट ने फिलहाल  अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है. वहांकि कामरा को ये अंतरिम जमानत शर्तो के आधार पर मिली है. कोर्ट ने कहा कि है कि अंतरिम अग्रिम जमानत इस शर्त पर दी गई है कि वो न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामनो बांड भरेंगे.

Kunal Kamra Interim Bail :  जमानत याचिका पर किसने क्या कहा ? 

कामरा के वकील ने अपनी दलील में कहा कि उनके क्लाइंट ने किसी का नाम नहीं लिया है. उन्होंने कई लोगों के बारे में बात की है.पैरोडी व्यंग्य का हिस्सा है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए  हाइकोर्ट ने भी कहा है कि व्यंग्य, पैरोडी और स्वीकृत किये गये भाषण का ही हिस्सा है

कमरा के वकील ने अदालत के समाने धमकी वाली बात रखते हुए कहा कि उन्हें सत्तारूढ़ पार्टी के मंत्रियों के द्वारा धमकियाँ दी जा रही हैं. 500 से ज़्यादा लोगों के धमकी भरे कॉल आये हैं. कामरा के वकील ने शिवसेना कार्यकर्ताओं के द्वारा दी गई धमकियों को लेकर अखबरों में छपी खबरों का हवाला दिया.

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कुणाल कामरा के वकील ने अदालत को बताया कि उनके क्लाइंट को वाकई में अदालत से मदद की जरुरत है. उन्हे जिस तरह से धमकियां मिल रही उशके बाद उनके लिए हाराष्ट्र की अदालत में जाकर अपील करना मुश्किल है, उनके क्लाइंट को खतरा है. कामरे के वकील की दलील सुनते बाद अदलत ने कहा कि उनकी महाराष्ट्र में कुणाल कामरा पर हमले की आशंका को देखते हुए फिलहाल  अपील के लिए नहीं जा सकते हैं,  इसलिए फिलहाल उनकी याचिका पर अग्रिम अंतरिम जमानत दी जा रही है.

कुमाल कामरा में मद्रास हाइ कोर्ट में अपने उपर जारी fir औऱ गिरफ्तारी वारंट के बाद ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी , जिसपर आज चीफ जस्टिस  न्यायमूर्ति श्रीराम कल्पना राजेंद्रन की  अदालत में सुनवाई हुई.

Latest news

Related news