Wednesday, March 11, 2026

Gyanvapi mosque varanasi court: अखिलेश ओवैसी मामला सुनवाई योग्य,29 नवम्बर को होगी अगली सुनवाई.

वाराणसी

अखिलेश-ओवैसी मामला सुनने योग्य 

 

ज्ञानवापी के वजूखाने में गंदगी करने और नेताओं की बयानबाजी को लेकर दाखिल मुकदमें में मंगलवार को एसीजेएम पंचम/एमपी-एमएलए कोर्ट  उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत ने वाद को सुनवाई योग्य पोषणीय (maintainable)  पाया और मुकदमा दर्ज करने के मुद्दे पर सुनवाई की अगली तारीख 29 नवम्बर तय कर की है. इस मामले में बीते मंगलवार को  वादी पक्ष की ओर से लिखित बहस दाखिल की गई थी. अदालत ने वादी पक्ष के लिखित बहस क बाद आदेश के लिए 15 नवम्बर का समय तय किया था.

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने कोर्ट में अधिवक्ता आरपी शुक्ल, अजय प्रताप सिंह, घनश्याम मिश्र के जरिये कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया था कि ज्ञानवापी परिसर में नमाजियों की ओर से वजूखाने में हाथ-पैर धोए जाते है और गंदगी फैलाई जाती है. जबकि वह स्थान हमारे अराध्य भगवान शिव का स्थान है. यह हिंदू समाज के लिए अपमानजनक है. इसके साथ ही सर्वे में मिले शिवलिंग को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आदि ने ज्ञानवापी प्रकरण पर बयान देकर हिंदुओं की भावनाओं पर कुठाराघात किया है. अधिवक्ता ने इस मामले में ज्ञानवापी मस्जिद के अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल वाकी, मुफ्ती-ए-बनारस मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी, कमेटी के संयुक्त सचिव सैय्यद मोहम्मद यासीन और बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है. वहीं इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने अर्जी के खिलाफ पोषणीयता की अर्जी दी थी जिसे कोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी थी. इस मामले में चार दिन पहले ही अदालत में दोनों पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट के आदेश का सभी को इंतजार था. इस बीच पिछली तारीख पर अदालत ने वादी को अपना लिखित बहस दाखिल करने का आदेश दिया था.बहस दाखिल होने के बाद मंगलवार को कोर्ट ने वाद को सुनवाई योग्य पाया और मुकदमा दर्ज किए जाने के मुद्दे पर सुनवाई 29 नवम्बर की तिथि तय कर दी है.

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