Wednesday, January 28, 2026

दिल्ली में AQI फिर से 400 पार,दिल्ली-एनसीआर में लागू हुआ ग्रैप-4 ,जानिये इस बार किन-किन चीजों पर रहेगी पाबंदी

GRAP 4  DELHI  : राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर जानलेवा हो चुका है.सोमवार को दिल्ली में हवा की गुणवत्ता का स्तर (AQI) 400 के पार तक पहुंच गया, जो कि प्रदूषण के हिसाब से गंभीर स्तर है. हालात की गंभीरता को देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा बनाई गई सीएक्यूएम की इमरजेंसी बैठक में फैसला लिया गया कि दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में फिर से एक बार ग्रैप-4 की पाबंदियां को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है .

Graap 4 implemented in Delhi with immediate effect
Graap 4 implemented in Delhi with immediate effect

GRAP 4  DELHI  में  लागू होने पर क्या क्या रहेगा बंद  

ये पाबंदियां तत्काल प्रभाव से लागू हो चुकी है हैं.इसके अंतर्गत कारखानों, निर्माण कार्यों, और यातायात पर कड़ी पाबंदियां रहेगी.पहले की तरह नर्सरी से लेकर 12वीं तक के  स्कूलों को बंद किया जा सकता है. शहर में डीजल से चलने वाले ट्रकों की एंट्री और दिल्ली के बाहर से आने वाली कर्मिशियल वाहनों पर रोक रहेगी.सभी तरह के निर्माण कार्य पर रोक रहेगी. केवल आपात सेवाओं से जुड़े जैसे एंबुलेंस और इलेक्ट्रिक से चलने वाले वाहनों को शङर मे प्रवेश की अनुमति होगी.

इससे पहले जिस तरह से ग्रैप 4 के तहत दिल्ली एनसीआर में 9वीं तक और 11वीं क्लास भी अब हाईब्रिड मोड में रहीथी उसी तरह अब फिर से क्लासेस चलेंगी, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में स्कूल चलेंगे. केवल दसवीं और 12वीं क्लास को कैसे चलाना इसका फैसला फैसला अपने स्तर पर लेंगे.

किन किन चीजों पर नहीं रहेगी पाबंदी 

सीएनजी-इलेक्ट्रिक और जरूरी सेवाओं के ट्रक चलेंगे. सीएनजी और बीएस VI की डीजल गाड़ियां चलेंगी. स्कूल हाइब्रिड मोड में स्कूल के क्लासेस चल सकते हैं.सरकारी और गैर सरकारी सभी तरह के आफिसेस चाहे तो अपने 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे सकते हैं.सफाई से जुड़े प्रोजक्ट आदि पर काम जारी रहेंगे.एबुलेंस जैसी जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहन चलते रहेंगे.

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