FIR on Petrol Pump हाजीपुर :बिहार के हाजीपुर में एक दिलचस्प मामला सामने आया है .सरकारी गाडी में फ्यूल देने में देरी हुई तो अधिकारी ने पम्प मालिक पर FIR दर्ज करा दिया है . FIR सरकारी काम में बाधा के साथ आपदा Act के तहत दर्ज कराया गया है.मामला हाजीपुर के एक पेट्रोल पम्प का है जहां सरकारी गाड़ी में डीजल देने में हुई देरी या कहे कि नहीं देने के आरोप में पेट्रोल पम्प के मालिक पर सख्त धाराओं में FIR दर्ज कराई गई है.
दरअसल लोक स्वास्थ यांत्रिक विभाग की सरकारी गाडी को पेट्रोल पम्प पर फ्यूल देने से यह कह कर मना कर दिया गया कि पेट्रोल पम्प पर डीजल ख़त्म हो गया है. उस सरकारी गाडी पर विभाग के अधिकारी भी सवार थे. सो मामला भड़क गया और मौके पर गाड़ी में पेट्रोल /डीजल ना देने के आरोप में अधिकारी ने थाने पहुंच कर पेट्रोल पम्प मालिक पर FIR दर्ज करवा दिया .
दरअसल अधिकारी जिस गाडी पर सवार होकर पेट्रोल पम्प पहुंचे थे , वो सरकारी गाडी थी और गाडी के फ्यूल के लिए चालाक के पास सरकारी चालान भी था लेकिन गाडी के पम्प पर पहुँचने और पम्प पर फ्यूल नहीं होने की बात पर अधिकारी भड़क गए और सरकारी काम में बाधा की धाराओं में FIR दर्ज करवा दिया.
मामला अब पुलिस के पास है और पुलिस ने भी पम्प मालिक को आरोपी बताते हुए मामले की जांच की बात कही है. हाजीपुर सदर SDPO ओम प्रकाश ने बताया की पेट्रोल पम्प से डीजल आपूर्ति का पहले से अनुबंध होने के बावजूद समय पर डीजल नहीं देना कानूनन अपराध है और इस बाबत शिकायत मिलने पर FIR दर्ज कराई गई है.
खबर की पुष्टि करते हुए हाजीपुर सदर SDPO ओम प्रकाश ने बताया कि एक लोक स्वास्थ विभाग के अभियंता के द्वारा एक FIR पेट्रोल पम्प पर दर्ज कराया गया है. एक अग्नि पीड़ित के मामले की जांच के लिए जाना था, गाड़ी में डीजल नही था इसलिए डीजल लेने पेट्रोल पंप पर गये थे से लेकिन उनको कहा गया की डीजल ख़त्म है , जबकि कानूनन पेट्रोल पंप मालिक को स्टॉक में रखना होता है और सरकारी काम के लिए देना जरुरी है. पेट्रोल डीजल नहीं देने को लेकर ही उन पर FIR दर्ज कराया गया है, क्योंकी जाने में देरी हुई है,तो ये पेट्रोल पम्प की लापरवाही है.सरकारी काम में बाधा हुई है और डिजास्टर मैनेजमेंट की धारा में FIR दर्ज की गई है.