Friday, October 10, 2025

बिहार में अगर मतदाता सूची से अगर कट गया है आपका नाम तो ऐसे जुड़वायें अपना नाम

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BIHAR SIR LIST : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदाता सूची का प्रारूप (ड्राफ्ट) आज यानी 1 अगस्त 2025 को भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने जारी कर दिया गया है ये सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट और निर्वाचन आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in पर उपलब्ध है, जहां मतदाता अपने जिले और विधानसभा क्षेत्र के अनुसार अपने नाम की जांच कर सकते हैं.

BIHAR SIR LIST:मदताता सूचि से सबंधित महत्वपूर्ण बातें

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) के तहत मतदाता सूची को अपडेट किया गया है.लगभग 65 लाख नाम हटाए गए हैं, जिनमें मृत, स्थानांतरित, और डुप्लिकेट प्रविष्टियां शामिल हैं.

अगर नाम कट गया है तो कैसे जोड़ें अपना नाम ?

नाम जोड़ने/हटाने/सुधार की प्रक्रिया

  • कोई भी भारत का नागरुक जो बिहार का निवासी है वो अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकता है. निर्वाचन आयोग ने मतादात सूची में अपना नाम जोड़न , हटाने या सुधार करने के लिए 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक का समय दिया है. इस दौरान लोग अपने नाम जोड़ने, हटाने या सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आवेदक को अपने इलाके के बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) से संपर्क करना होगा या बूथ पर जाकर फॉर्म लेना होगा ऐर फिर उशे मामगे गये दस्तावेजों के साथ जमा कराना होगा. ऑनलाइन आवेदन भी पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है.
  • दस्तावेज: नए मतदाताओं को नागरिकता साबित करने के लिए 11 दस्तावेजों में से एक (जैसे आधार, पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र, सरकारी पहचान पत्र आदि) जमा करना होगा। जिनके नाम 2003 की सूची में हैं, उन्हें केवल फॉर्म भरना है।
  • विशेष शिविर: 2 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक, सभी प्रखंड कार्यालयों और नगर निकायों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक दावा-आपत्ति के लिए विशेष शिविर आयोजित होंगे।
  • ऑनलाइन जांच: मतदाता ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ऐप, या हेल्पलाइन के माध्यम से अपनी स्थिति जांच सकते हैं।

नोट: कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स में दावा किया गया कि 52-65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, लेकिन यह आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित है और प्रक्रिया नियमित व संवैधानिक है। अफवाहों से बचें।

यदि आप अपना नाम जांचना चाहते हैं या और जानकारी चाहिए, तो कृपया voters.eci.gov.in पर जाएं या अपने स्थानीय बीएलओ से संपर्क करें.

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