Bihar Domicile Policy : बिहार प्रदेश में होने वाली शिक्षक बहाली में अब प्रदेश के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को ये घोषणा की कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अब यहां होने वाली शिक्षक बहाली में डोमसाइल पॉलिसी लागू होगी और प्रदेश के अभ्यर्थियों को नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी.
Bihar Domicile Policy लागू करने के लिए मिलेगा
सीएम ने बताया कि इस नीति को लागू करने के लिए राज्य सरकार का तरफ से शिक्षा विभाग को नियमों में जरूरी संशोधन करने के निर्देश दे दिये गये हैं. नये नियम TRE-4 (Teacher Recruitment Exam-4) से लागू कर दिया जायेगा.
शिक्षा में सुधार करना सरकार का प्राथमिकता- सीएम नीतीश
सीएम नीतीश कुमार कहा कि 2005 नवंबर में जब से उनकी सरकार बनी थी, तभी से राज्य में शिक्षा के सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है. इसी काम को बढाने के लिए राज्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्तियां भी की गईं. सीएम ने बताया कि इसी साल होने वाली TRE-4 (Teacher Recruitment Exam-4) की परीक्षा से नई नीति को लागू कर दिया जायेगा. TRE-5 का आयोजन 2026 में होगा. सरकार ने TRE-5 से पहले STET (Secondary Teacher Eligibility Test) को आयोजित कराने का निर्देश दिया है.
लंबे समय से डोमिसाइल लागू करने की उठ रही थी मांग
बिहार में लंबे समय से छात्र और अभ्यर्थी राज्य में डोमिसाइल लागू करने की मांग कर रहे है. पटना के गांधी मौदान में छात्र अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं. छात्रों की मांग है कि बिहार में निकलने वाली सरकारी वैकैंसिज में 90 से 95 प्रतिशत आरक्षण बिहार के मूल निवासियों को मिलना चाहिये. छात्रों की मांग है कि प्रदेश के छात्रों को बाहरी लोगों के मुकाबले प्राथमिकता मिलनी चाहिये.
छात्रों की मांग के आगे झुके सीएम नीतीश
पटना समेत पूरे बिहार मे हो रहे विरोध प्रदर्शन का बाद आखिरकार प्रदेश सरकार ने राज्य में सोमिसाइल नीति लागू करने की बात मांग मान ली है. सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट के साथ मिलकर फैसला लिया कि अब शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल नीति लागू होगा.नीतीश सरकार ने हाल ही में ये फैसला भी लिया है कि राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को मिलने वाले 35% आरक्षण का लाभ भी अब केवल बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं को ही मिलेगा.