लखनऊ : माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर अतीक को आज विशेष जज अजय विक्रम सिंह के समक्ष सीबीआई वेस्ट कोर्ट में पेश किया गया. यूपी के मोहित जायसवाल अपहरण के मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में अतीक अहमद और उसके बेटे उमर अतीक पर आरोप तय किया जाना है . सीबीआई कोर्ट में जिन धाराओं में अतीक अहमद और उसके बेटे उमर पर चार्ज फ्रेम किया है उसमें आईपीसी की धारा 364 A यानी अपहरण और हत्या का मामला शामिल है.
रंगदारी वसूली , अपहरण जैसे मामले में आइपीसी की धारा 364 के तहत उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा का है प्रावधान है.
उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद को आईपीसी की इसी धारा के तहत प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ने 28 मार्च को उम्र कैद की सजा सुनाई थी.