वाराणसी ज्ञानवापी परिसर का सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) से कराने की याचिका पर जिला अदालत ने अपना फैसला दे दिया है. दोनों पक्षों के वकील ने इस फैसले के बारे में मीडिया को जानकरी दी.
हिंदुपक्ष की और से मामले की पैरवी कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि उन्हें कोर्ट की तऱफ से जानकारी दी गई है कि उनकी याचिका मान ली गई है. परिसर का सर्वे भारतीय पुरात्तव विभाग (ASI) कराने की मांग को जिला अदालत ने मान लिया है.
ज्ञानवापी मंदिर-मस्जिद मामले में हिंदुपक्ष का वकील विष्णु शंकर जैन का दावा, कोर्ट ने उन्हें जानकारी दी है कि उन्होंने ASI से सर्वे कराने के लिए जो याचिका दायर की थी, उसे कोर्ट ने उसे मान लिया है.कोर्ट ने ASI सर्वे का आदेश दे दिया है#GyanvapiCase #GyanvapiMosque pic.twitter.com/SISvu6XSlK
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वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील तौहीद खान ने बताया कि जिला जज ने उन्हें मामले का आपरेटिव पार्ट पढ़ कर सुना दिया. इसके मुताबिक ज्ञानवापी परिसर का ASI से सर्वे कराने की याचिका पर जिला अदालत ने मंजूदी दे दी है. प्रतिबंधत क्षेत्र (कथित शिवलिंग) को छोड़ कर पूरे परिसर का होगा.
ज्ञानवापी परिसर का ASI से सर्वे कराने की याचिका पर जिला अदालत ने मंजूदी दी. प्रतिबंधत क्षेत्र (कथित शिवलिंग) को छोड़ कर पूरे परिसर का होगा ASI सर्वे.- तौहीद खान, मुस्लिम पक्ष के वकील https://t.co/bO6oD3R8Po pic.twitter.com/nUtE3RH5NH
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अदालत ने ASI को जांच की रिपोर्ट 4 अगस्त तक जमा कराने के लिए कहा है. अदालत ने कहा है कि हम आदेश की प्रति देखने के बाद अपनी आगे की कार्रवाई तय करेंगे” मामले में विस्तृत फैसला अभी आना बाकी है