Friday, November 8, 2024

Bihar Vidhan Sabha: पेपर लीक रोकने के लिए विधेयक पारित, 10 साल की सजा और कम से कम 1 करोड़ रुपये के जुर्माने का है प्रावधान

Bihar Vidhan Sabha:बुधवार को बिहार विधानसभा में पेपर लीक विरोधी विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया. विपक्ष ने वॉकआउट के बीच बिहार विधानमंडल ने बिहार सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2024 पारित कर दिया.

Bihar Vidhan Sabha: विपक्ष ने किया वॉकआउट

यह विधेयक मंगलवार को बिहार विधानसभा में पेश किया गया और बुधवार को बिहार विधानमंडल ने भी इसे पारित कर दिया. हलांकि विपक्ष ने ये कहते हुए वॉकआउट किया की सरकार पिछले दो दशकों में राज्य सरकार की “सॉल्वर गैंग” को रोकने में असमर्थ रही है. इस बिल के पास होने के बाद पेपर लीक मामलों में दोषी लोगों को तीन से 10 साल की कैद और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. यह विधेयक हाल में कांस्टेबलों, शिक्षकों और NEET-UG परीक्षाओं के पेपर लीक की घटनाओं के बाद लाया गया.

नए कानून के तहत, सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे. बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पेपर लीक विरोधी विधेयक पर कहा, “बिहार सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाया है… इस कानून से परीक्षार्थियों और छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा. इस कानून में अपराधियों के लिए 10 साल की सजा और कम से कम 1 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.”

विपक्ष ने वॉकआउट किया क्योंकि ऐसे में उनकी संलिप्त रही हैं – विजय सिन्हा

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार विधानसभा में पारित पेपर लीक विरोधी विधेयक पर कहा, “यह बहुत जरूरी था, बिहार के बच्चों की प्रतिभा और बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, उन्हें सख्त सज़ा होगी… आज विपक्ष के लोगों ने वॉकआउट कर दिया क्योंकि वे इस तरह के मामले में संलिप्त रहे हैं. मैं आने वाले दिनों में बड़ा खुलासा करूंगा कि किस तरह ऐसे मामलों में विपक्ष के लोगों की संलिप्तता पाई गई है, ये लोग खुलकर कहीं न कहीं बिहार की प्रतिभा के साथ खिलवाड़ करते रहे हैं.”

जब यह कानून पारित हो रहा था तब महागठबंधन के लोग बाहर थे-सम्राट चौधरी

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा में आज पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित होने पर विपक्ष के वॉकआउट करने पर कहा, “…मैं मुख्यमंत्री का इस कानून के लिए धन्यवाद करता हूं, इसके तहत परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी करने पर, नकल करने और अव्यवस्था पर कठोर कार्रवाई की जाएगी… उन्हें(RJD) जनकल्याण से कोई मतलब नहीं है… जब यह कानून पारित हो रहा था तब महागठबंधन के लोग बाहर थे…”

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