Friday, November 22, 2024

NH-57 पर मधेपुरा DM की कार ने मारी थी टक्कर, ड्राइवर को मिली बेल

संवाददाता अजय धारी सिंह, मधुबनी :  मंगलवार को सुबह मधेपुरा के जिलाधिकारी DM की सरकारी गाड़ी इनोवा क्रिस्टा BR43E-0005 के दुर्घटना के बारे में शुक्रवार को मधुबनी के एसपी सुशील कुमार ने मीडियाकर्मियों को जानकारी दी. उन्होंने कहा कि मृतका के परिजनों के फर्दबयान के आधार पर उसी दिन दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के अज्ञात चालक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई. इस घटना के संबंध में फुलपरास थाना कांड सं०-545/23, दिनांक-21.11.23, धारा-279/304(ए) /337/338 भा०द०वि० के अन्तर्गत दर्ज किया गया.

Madhubani SP
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DM की कार ने मारी थी टक्कर

बता दें की मधेपुरा डीएम की इनोवा क्रीस्टा गाड़ी पटना से अररिया की ओर जा रही थी. जैसे ही गाड़ी फुलपरास थानान्तर्गत पुरवारी टोल के पास पहुँची तो NH-57 पर व्हाईट पट्टी रंगने का काम कर रहे एन०एच०ए०आई के कर्मी के मशीन में उक्त गाड़ी टकरा गई. मधेपुरा डीएम के गाड़ी से मृतक मां गुड़िया कुमारी (उम्र 35 वर्ष) और बेटी आरती कुमारी (उम्र 35 वर्ष) दोनो थाना फुलपरास के ही पुबारी टोला की निवासी थी तथा एन०एच०ए० आई कर्मी अशोक सिंह का इजाज के क्रम में मृत्यु हो गई एवं राजू सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गया था.

वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं जांच

घटना के बाद जिला पुलिस और प्रशासन द्वारा तुरंत घटनास्थल पर पहुँचकर जख्मियों को अस्पताल पहुँचाया गया. घटना के तुरंत बाद अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, फुलपरास तथा अन्य पदाधिकारीगण घटनास्थल पर पहुँच कर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया. घटना की संवेदनशीलता एवं गंभीरता को देखते हुए कांड का अनुसंधानकर्ता पुलिस निरीक्षक स्तर के पदाधिकारी को बनाया गया. मृतकों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त किया गया है. एन०एच०ए०आई० के कार्यपालक अभियंता, मोटरयान निरीक्षक एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, फुलपरास के द्वारा संयुक्त रूप से घटनास्थल का जाँच किया गया तथा जॉचोपरान्त संयुक्त जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया.

आरोपी ड्राइवर को मिली बेल

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एवं FSL की टीम द्वारा दुर्घटना गाड़ी की जाँच की गई और जाँच के क्रम में उस गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी नहीं पाई गई. गाड़ी के ड्राइवर के रूप में भुट्टू पासवान पिता-सुग्रीव पासवान, सा०-दहीवार, थाना-बक्सर, जिला- बक्सर के तौर पर पहचान हुई जिसके विरूद्ध द०प्र०स० की धारा-41 (ए) के तहत विधिवत कार्रवाई की गई है. साथ ही मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का प्रस्ताव भी दिया गया है जो प्रोसेस में है और दो दिनों के अन्दर मुआवजा मिल जाएगा. गाड़ी के ड्राइवर का लाईसेंस निरस्त करने के लिए परिवहन विभाग कहा गया है. हालांकि अभी चालक को पुलिस के द्वारा बेल दे दिया गया है.

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