Ban On Fishing: ओडिशा सरकार ने 15 अप्रैल को तत्काल प्रभाव से ओडिशा की संपूर्ण तटरेखा के क्षेत्रीय जल में मछली पकड़ने पर दो महीने के लिए एक समान प्रतिबंध लगा दिया. मछली पकड़ने पर प्रतिबंध 14 जून (61 दिन) तक प्रभावी रहेगा. मत्स्य पालन निदेशालय, ओडिशा, कटक ने गंजाम, कुजंगा, बालासोर, पुरी के अतिरिक्त मत्स्य अधिकारी (समुद्री) और बालूगांव के जिला मत्स्य अधिकारी (बी एंड टी) को लिखे पत्र में संरक्षण और प्रभावी ढंग से मछली पकड़ने पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. मत्स्य संसाधनों का प्रबंधन और समुद्री सुरक्षा कारणों से भी इसमें समाहित है.
सरकार ने कहा – 15 अप्रैल से 14 जून पूरे ओडिशा तट पर सामान प्रतिबंध का ईमानदारी से पालन करें
निदेशालय ने कहा है कि पारंपरिक मछली पकड़ने वाली नौकाओं (8.5 मीटर तक) को छोड़कर इंजन वाले या बिना इंजन वाले सभी मछली पकड़ने वाले जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. उड़ीसा समुद्री मत्स्य पालन विनियमन अधिनियम-1982 (ओडिशा अधिनियम 1982) की धारा 4 की उपधारा – (1) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें निर्दिष्ट मामलों को ध्यान में रखते हुए इसकी उप-धारा (2) के अनुसार, राज्य सरकार 15 अप्रैल से 14 जून (दोनों दिन सम्मिलित) तक इंजन के साथ या उसके बिना, पारंपरिक मछली पकड़ने वाले जहाजों को छोड़कर सभी मछली पकड़ने वाले जहाजों द्वारा ओडिशा राज्य की संपूर्ण तटरेखा के साथ क्षेत्रीय जल के भीतर मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाती है. सरकार ने कहा है कि सभी मछुआरों को 15 अप्रैल से 14 जून 2024 पूरे ओडिशा तट पर समान प्रतिबंध का ईमानदारी से पालन करना चाहिए.
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