लखनऊ
लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान दिये एक हेट स्पीच के मामले में आजम खान को कोर्ट से तीन साल की सजा होने के बाद यूपी विधानसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है. आज विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने आजम खान की सदस्यता रद्द करने के आदेश दे दिये. इस के साथ ही रामपुर विधानसभा की सीट खाली हो गई है.
क्या है पूरा मामला
अक्सर नेता अपने आप को जनता और यहां तक की अफसरों से भी उपर समझते हैं. लोकसभा चुनाव 2019 में भी सपा नेता आजम खान की स्थिति कुछ ऐसी ही थी.आजम खान की रामपुर में तूती बोलती थी. कोई भी अफसर उनके सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था. इस दौरान एक ऐसे डीएम रामपुर में नियुक्त किये गये जिनके साथ उनकी अक्सर टकराव की खबरें आती रहती थीं. ये अफसर थे IAS अधिकारी अंजनेय. रामपुर डीएम अंजनेय के साथ अक्सर आजम खान की अदावत की खबरें आती रहती थी. एक चुनावी भाषण के दौरान आजम खान ने डीएम से जूते साफ करवाने की बात कही थी.आजम खान ने अपने भाषण में जो कहा था…..
2019 लोकसभा चुनाव में आजम खान ने रामपुर में डीएम से अपने जूते साफ करवाने की बात कही थी.. https://t.co/R62ZrlDYTf pic.twitter.com/LKeec2SLK8
— THEBHARATNOW (@thebharatnow) October 28, 2022
आजम खान ने चुनावों के दौरान बार बार ये आरोप लगाये कि अधिकारी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं.
सौजन्य न्यूज 24
इसी भड़काऊ भाषण पर हुई है, आज़म खान को 3 साल की सजा
◆ 2019 में रामपुर के मिलक कोतवाली क्षेत्र के खातानगरिया गांव में जनसभा को किया था संबोधित
◆ इसी में PM मोदी और योगी के ख़िलाफ़ दिया था भड़काऊ बयान#AzamKhan pic.twitter.com/A86EFeawsH
— News24 (@news24tvchannel) October 28, 2022
लोकसभा चुनाव खत्म होते ही आजम खान पर कई मुकदमे दर्ज हुए.डीएम अंजनेय ने कोर्ट मे जो प्रमाण दिये वो कोर्ट मे सही साबित हुए और इसी मामले में आजम खान को कोर्ट ने तीन साल की सजा दी . सजा होने के बाद यूपी विधानभा से शुक्रवार को आजम खान की सदस्यता रद्द करने के आदेश दिये गये.