इलाहाबाद : एक समय में यूपी के कद्दावर कहे जाने वाले राजनेता आजम खान Azam Khan को सोमवार को दोहरा झटका लगा है. रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने एक तऱफ डूंगरपुर केस मामले में आजम खान को 8 लाख जुर्माना के साथ सात साल की कैद की सजा सुनाई है , वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी है. याचिका खारिज किये जाने के बाद अब आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल में ताला लगना लगभग तय हो गया है .
Azam Khan के ट्रस्ट की याचिका हाईकोर्ट से खारिज
आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने ट्रस्ट को दी गई जमीन की 99 साल की लीज उत्तर प्रदेश सरकार के द्व्रारा रद्द किये जाने के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की डबल बेंच ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की याचिका के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के लीज को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है. इस मामले में इससे पहले भी सुनवाई हुई थी जिसमें 18 दिसंबर 2023 को हई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. सपा सरकार के दौरान रामपुर जिले में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को सरकार ने जमीन 99 साल की लीज पर दी थी, लेकिन बाद में प्रदेश में सत्ता बदल जाने और बीजेपी की सरकार के आने के बाद सरकार ने इस ट्रस्ट की लीज रद्द कर दी थी.
लीज रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गया था आजम खान का ट्रस्ट
सरकार के इस फैसले के खिलाफ आजम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा और आज हाईकोर्ट से भी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की चुनौति को खारिज कर दिया गया. इलाहाबाद हाइ कोर्ट के फैसले के बाद अब ये तय हो गया है कि रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली ट्रस्ट की जमीन पर चल रहे रामपुर पब्लिक स्कूल पर ताला जड़ दिया जायेगा. मौलाना मोहम्मद अली ट्रस्ट की जमीनपर रामपुर पब्लिक स्कूल के अलावा भी अन्य जो भी प्रतिष्ठान मौजूद हैं, सबी पर ताला लग जायेगा.
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