बुधवार को समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान हेट स्पीच मामले में बरी कर दिए गए है. रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आज़म खान को बरी कर दिया है. आपको बता दें ये वहीं मामला है जिसमें 27 अक्टूबर 2022 को रामपुर की निचली अदालत के 3 साल कि सज़ा सुनाए जाने के बाद एसपी नेता आज़म खान की विधायकी रद्द कर दी गई थी.
किस मामले में हुई थी सज़ा
आपको बता दें, आज़म खान को 2019 लोकसभा चुनाव से जुड़े एक मामले में सज़ा सुनाई गई थी. आजम खान पर आरोप था कि रामपुर की मिलक विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया थे. जिसको लेकर बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने पुलिस में मामला दर्ज कराया था. बताया जा रहा है कि आज़म खान ने पीएम मोदी, सीएम योगी और तत्कालीन डीएम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं. हलांकि अब ये आरोप ग़लत साबित हुए है और उन्हें बरी कर दिया गया है.
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