नई दिल्ली Ashish Mishra Teni : किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी में अपनी जीप से एक पत्रकार समेत 4 लोगों को कुचल कर मारने के आरोपी आशीष मिश्रा टेनी Ashish Mishra Teni को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ी टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आशीष मिश्रा टेनी उत्तर प्रदेश मे जाकर कार्यक्रमोंमें हिस्सा लेता है तो ये जमानत की शर्तों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन है. सुप्रीम कोर्ट में आज वकील प्रशांत भूषण की याचिका पर जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में सुनवाई हुई. सुनवाई को दौरान बेंच ने कहा कि यदि आशीष मिश्रा खुद कार्यक्रमों में आ रहे है तो ये जमानत की शर्तो का उल्लंघन है.
Ashish Mishra Teni को शर्तों पर मिली है जमानत
लखीनपुरखीरी में चार लोगों को अपनी जीप से कुचल कर मार डालने के आरोपी केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय कुमार टेनी के बेटे आशीष मिश्रा टेनी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत केवल इस शर्त पर मिली है थी कि वो मामले में सुनवाई पूरी होने तक उत्तर प्रदेश नहीं जा सकता है. इसकी वजह ये थी कि उत्तर प्रदेश में रसूख रखने वाला ये आरोपी गवाहों और घटना स्थल के हालात को प्रभावित कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने आपने आदेश में ये साफ साफ कहा था कि आरोपी को केवल लखीमपुर खीरी मामले में ट्रायल के दौरान यूपी जाने की इजाजत होगी. इसके अलावा आपको बाहर ही रहना होगा.
पीडितों के वकील प्रशांत भूषण ने दलील
लखीनपुर खीरी में आरोपी आशीष मिश्रा टेनी की जीप से कुचलकर मारे गये किसानों के परिजनों की तऱफ से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दलील रखी. प्रशांत भूषण ने कहा कि आशीष मिश्रा जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है. वो ना केवल यूपी आ रहा है बल्कि सार्वजनिक कार्यक्रमों मे शामिल भी हो रहा है. प्रशांत भूषण ने कहा कि उसने यूपी में रिक्शे भी बांटे हैं. प्रशांत भूषण ने कहा कि मैं ये नही जानता की वो ऐसे कैसे कर रहे है लेकिन मैं इसके बारे में एफिडेविट दाखिल कर सकता हूं.
आशीष मिश्रा टेनी के वकील ने खारिज किये आरोप
आशीष मिश्रा के वकील ने प्रशांत भूषण के आरोपों को सिरे से खारिज किया . आशीष मिश्रा के वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि हम मूर्ख नहीं है कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करें. प्रशांत भूषण की दलील पर दवे ने कहा कि वकील जो कह रहे हैं, वास्तविक स्थिति उससे अलग है. हम वीडीयोज पर यकीन नहीं करते हैं.
दोनों वकीलों प्रशांत भूषण और सिद्धार्थ दवे को सुनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस नरसिन्हा के बेंच ने प्रशांत भूषण से कहा कि आप एफिडेविट दाखिल करें. हालांकि कोर्ट की कार्रवाई रिकार्ड में कुछ मेंशन नहीं है.
आशीष मिश्रा टेनी पर क्या हैं आरोप ?
आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी का बेटा आशीष टेनी यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए 22 अक्टूबर 2022 को उन्हें जीप से रौंद देने और चार लोगों की हत्या के मामले में आरोपी है. इस मामले में टेनी को सुप्रीम कोर्ट से शर्तों के आधार पर जनवरी 2023 में अंतरिम जमानत मिली थी. शर्तों में साफ तौर से कहा गया था कि वो यूपी या दिल्ली में ठहर नहीं सकता, हलांकि बाद में जमानत शर्तों में बदलाव करते हुए टेनी को परिजनों से मिलने और उनकी देख रेख के लिए दिल्ली में रुकने की इजाजत मिल गई थी.