सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को सशर्त 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान आशीष मिश्रा को अपनी लोकेशन के बारे में कोर्ट को सूचित करने का भी निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि आशीष मिश्रा या उनके परिवार द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश या मुकदमे में देरी करने की कोशिश करने पर उनकी जमानत रद्द हो सकती है.
दिल्ली और यूपी में नहीं रहेंगे आशीष मिश्रा
सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को इस शर्त पर अंतरिम जमानत दी है कि वह दिल्ली और उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे और जमानत पर रिहा होने के एक सप्ताह बाद वह उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे.इसके साथ ही लखीमपुर खीरी की घटना में 4 आरोपियों की पीट-पीटकर हत्या करने वाले 4 किसानों को भी कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है.