Arvind Kejriwal : पीएम नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट Supreme Court से झटका लगा है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. दरअसल ये मामला गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से दर्ज किये गये मानहानि के केस में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने जारी समन का था. केजरीवाल ने इस सम्मन को रद्द कराने के लिए सुप्रीमकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
Arvind Kejriwal की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भाटी की बेंच ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि इसी तरह की याचिका आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की तरफ से भी दाखिल की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था. लीगल मैगजिन बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए सर्वोच्य न्यायलय ने कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप के लिए इच्छुक नहीं हैं.
कोर्ट ने कहा कि इससे पहले एक याचिकाकर्ता हमारे पास आए थे और उसे भी खारिज कर दिया गया था. अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस मामले में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दिया कि आप नेता संजय सिंह की तरफ से दिया गया बयान अलग था, लेकिन कोर्ट ने इसे सुनने से इंकार कर दिया.
हाईकोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल की याचिका हो चुकी है खारिज
दिल्ली के पूर्व सीएम ने सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका लगाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने फरवरी के महीने में ही रिजेक्ट कर दिया था. हाईकोर्ट से याचिका रद्द होने के बाद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. अब सुप्रीम कोर्ट से राहत ना मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में टिप्प्णी करने के मामले में गुजरात की मेट्रोपोलिटिन कोर्ट में पेश होना होगा.
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गुजरात विश्वविद्यालय ने लगाया था मानहानि का आरोप
दरअसल अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर आरोप हैं कि दोनो ही नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की थीं.इसी मामले मे गुजरात के एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की तरफ से अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ पिछले साल अप्रैल में समन जारी हुआ था. दिल्ली हाईकोर्ट में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने दलील दी थी कि ये याचिका सुनने के लायक ही नहीं है, क्योंकि उन दोनों ने गुजरात विश्वविद्लाय पर कोई बयान नहीं दिया था. वहीं प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय की तरफ से कहा गया कि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाय गया है, इसलिए इन दोनों नेताओं को ट्रायल का सामना करना चाहिए.