गुरुवार को 25 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने इस राज से पर्दा उठाया कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया है. दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री की जमानत अर्जी Arvind Kejriwal Bail खारीज हो गई लेकिन ईडी ने वहाँ ये नहीं बताया था कि आखिर उनके केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया है.
Arvind Kejriwal Bail: ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर बताई वजह
ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि केजरीवाल जांच में सहियोग नहीं कर रहे थे इसलिए उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा. ईडी ने कहा कि उन्होंने केजरीवाल को 9 बार समन भेजे लेकिन केजरीवाल एक बार भी पूछताछ के लिए हाज़िर नहीं हुए. इतना ही नहीं ईडी ने कहा-केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग में दोषी हैं.
ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा- हमने केजरीवाल को किसी दुर्भावना के चलते गिरफ्तार नहीं किया है. बल्कि इसलिए गिरफ्तार किया है क्योंकि कानून के सामने सब बराबर है. ईडी ने कहा-ऐसे में किसी नेता के साथ किसी दूसरे अपराधी से अलग व्यवहार करना संविधान के तहत नहीं है.
केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था
आपको बता दें, केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था. ईडी उन्हें (अरविंद केजरीवाल) दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्य साजिशकर्ता मानती है. ईडी का कहना है कि इस घोटाले में AAP के कई बड़े नेता और मंत्री शामिल रहे हैं.
वहीं गिरफ्तारी के बाद से ही आप केजरिवाल को जेल में मारने की साजिश का आरोप लगा रही है. आपके नेताओं का कहना है कि केजरीवाल को दवाएं ठीक से नहीं दी जा रही है. उनपर लगातार सीसीटीवी से नज़र रखी जा रही है और जेल में उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है.