Thursday, November 7, 2024

वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज आ सकता है अहम फैसला

वाराणसी में आज तनाव का माहौल है. शहर में धारा 144 लगाई गई है. ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर सोमवार को इलाहाबाद कोर्ट के अहम फैसला आने की बात हो रही है. कोर्ट में इस मामले की सुनवाई दोपहर 2 बजे से होगी. वाराणसी के ASP संतोष कुमार सिंह ने बताया है कि शहर में सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है. कचहरी परिसर में कोई अराजक गतिविधि न हो इसके लिए भी व्यवस्था है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 2000 से अधिक फोर्स यहां तैनात हैं.
किस मामले में आज आ सकता है फैसला
आज जो फैसला सुनाया जाना है वह ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग को लेकर वाराणसी के जिला जज ए के विश्वेश की अदालत में चल रहे मुकदमे की पोषणीयता (सुनवाई योग्य है या नहीं) पर होगा. 24 अगस्त को अदालत ने फैसला आज के लिए सुरक्षित रख लिया था. मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील शमीम अहमद ने अदालत को बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है, इसलिए अदालत को इस मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है.
इसके अलावा आज इलाहाबाद हाईकोर्ट को यह तय करना है कि 31 साल पहले 1991 में वाराणसी की जिला अदालत में दाखिल किए गए मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं. इसके साथ ही एएसआई से सर्वेक्षण कराए जाने समेत कुछ दूसरे बिंदुओं पर भी हाईकोर्ट को आज अपना फैसला सुनाना है. बता दें कि सुनवाई जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में होगी. इस मामले की सुनवाई अब अंतिम दौर में है.
फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया तो हम हाई कोर्ट का रुख करेंगे-हिंदू पक्ष
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का कहना है कि 1991 का उपासना अधिनियम हमारे पक्ष में है क्योंकि हमारा कहना है कि 15 अगस्त 1947 को इस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का था और मुझे लगता है कि अगर आने वाले समय में ये आवेदन अस्वीकार होती है तो धार्मिक स्वरूप को तय करने की कवायद और आगे बढ़ेगी. उन्होंने कहा आज के फैसले में पता चल जाएगा कि आध्यात्मिक और ऐतिहासिक बुक दिखाई जाएंगी की नहीं? इसलिए आज का दिन महत्वपू्र्ण है क्योंकि हमारे बहस को अगर कोर्ट मानकर मस्जिद कमेटी के आवेदन को अस्वीकार करती है तो इसका प्रभाव ये होगा कि ये केस आगे बढ़ेगा. हिंदू पक्ष के वकील का कहना है कि, अगर फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया तो हम हाई कोर्ट का रुख करेंगे.

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