दिल्ली : दिल्ली की अदालत ने आफताब को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने की अनुमति दे दी है. आफताब की सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा था कि उसे कोर्ट ना बुलाकर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की अनुमति दी जाए.
मेट्रो पोलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला ने दिल्ली पुलिस द्वारा पेश की गई तथ्यों के आधार पर फैसला दिया. दिल्ली पुलिस का कहना था कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि कुछ धार्मिक संगठन और आपराधिक तत्व पेशी के दौरान आफताब पर हमला कर सकते हैं इसलिए आफताब को कोर्ट में पेश करना ठीक नहीं होगा.
दिल्ली पुलिस के एप्लीकेशन पर विचार करते हुए जज ने कहा कि मुझे पता है कि इस केस को लेकर लोगों की भावनाएं क्या हैं और मीडिया में चल रही खबरों के बारे में भी मुझे पूरी जानकारी है. इसलिए न्याय की खातिर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी को मंजूर किया जाता है.
जिस वक्त कोर्ट में ये सुनवाई चल रही थी उस वक्त कोर्ट के बाहर कई वकील आफताब के विरोध में श्रद्धा के हत्यारे को फांसी दो के नारे लगा रहे थे.
अदालत ने श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस हिरासत को पांच दिन के लिए बढ़ा दिया.
पुलिस ने अदालत को बताया कि मामले की तफ्तीश के लिए आफताब को उत्तराखंड और हिमाचल लेकर जाना है.
अदालत ने आफताब के नार्को एनेलेसिस टेस्ट की भी अनुमति दे दी है.