मुंबई: तुनिषा आत्महत्या मामले में महाराष्ट्र के पालघर जिले की एक अदालत ने अलीबाबा सीरियल में तुनिषा के साथ काम करने वाले कलाकार की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए खारिज कर दी है . शीज़ान खान को तुनिषा को आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के मामल में गिरफ्तार किया गया था.
जमानत याचिका खारिज
दरअसल अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर डी देशपांडे ने 28 वर्षीय शीजान को राहत देने से इंकार कर दिया. शीजान फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. उसे 25 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था. वसई अदालत में शीजान की ओर से अधिवक्ता शैलेंद्र मिश्रा और शरद राय पेश हुए थे. उन्होंने ही मामले में ज़मानत याचिक दायर की थी . जिसे सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खारिज कर दिया .
तुनिषा आत्महत्या मामले में शीजान की मां भी शामिल
तुनिषा के परिवार की ओर से पेश अधिवक्ता तरुण शर्मा ने शीजान को जमानत का विरोध किया. उन्होंने अदालत में तर्क दिया कि शीजान की मां भी इस मामले में शामिल हैं. अधिवक्ता शर्मा ने ये भी कहा कि उन्होंने मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्त के समक्ष एक आवेदन दे कर शीजान की मां को मामले में सह आरोपी बनाए जाने की मांग की है.
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने शीजान खान की जमानत संबंधी अपील खारिज कर दी. सवाल ये है कि क्या तुनिशा मामल में अब शीजान की माँ के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी .