Delhi Pollution: स्कूलों पर के अलावा GRAP IV के प्रतिबंध सोमवार तक लागू रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने को कहा

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Delhi Pollution: गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में प्रदूषण के उच्च स्तर को लेकर दिल्ली के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि GRAP-4 उपायों का क्रियान्वयन “पूरी तरह विफल” रहा है. कोर्ट ने फैसला सुनाया कि स्कूलों पर प्रतिबंधों को छोड़कर सभी प्रदूषण विरोधी उपाय सोमवार तक लागू रहेंगे.

स्कूलों पर के अलावा GRAP IV के सभी प्रतिबंध सोमवार तक लागू रहेंगे

अदालत ने प्रदूषण विरोधी निकाय CAQM को आदेश दिया कि वह इस बीच एक बैठक आयोजित करे और प्रतिबंधों को GRAP 4 से घटाकर GRAP 3 या GRAP 2 करने पर सुझाव देने पर विचार करे.
न्यायालय ने निकाय से यह भी कहा कि यदि आवश्यक हो तो वह GRAP 4 और GRAP 3 उपायों वाले हाइब्रिड मॉडल को लागू करने पर विचार करे.
पीठ ने कहा, “हम यह स्पष्ट करते हैं कि स्कूलों के संबंध में संशोधित उपायों को छोड़कर GRAP IV के सभी उपाय सोमवार तक लागू रहेंगे. इस बीच, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग एक बैठक करेगा और GRAP IV से GRAP III या GRAP II में जाने के बारे में सुझाव देगा. हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि GRAP IV में दिए गए सभी उपायों को समाप्त कर दिया जाए.”

Delhi Pollution: कोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने को कहा

न्यायालय ने सीएक्यूएम को राष्ट्रीय राजधानी में भारी ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध को लागू करने के अपने आदेशों का उल्लंघन करने के लिए दिल्ली में शीर्ष पुलिस, सरकार और नागरिक एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने पंजाब के अधिकारियों की भी लगाई क्लास

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को अपने अधिकारियों को यह निर्देश देने के लिए भी कहा कि वे किसानों को सैटेलाइट डिटेक्शन से बचने के लिए शाम 4 बजे के बाद पराली जलाने की सलाह न दें.
पीठ ने कहा, “हमें इस खबर की सत्यता के बारे में निश्चित नहीं है, लेकिन अगर यह सही है तो यह बहुत गंभीर है. (पंजाब) राज्य के अधिकारी किसी भी किसान को इस तथ्य का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दे सकते कि वर्तमान में दिन के कुछ घंटों के दौरान होने वाली गतिविधियों का पता लगाया जा रहा है. पंजाब सरकार को तुरंत सभी अधिकारियों को निर्देश जारी करना चाहिए कि वे ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हों.”
इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी.

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