Thursday, October 17, 2024

Citizenship Act: सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 बहुमत से नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी

Citizenship Act: गुरुवार को नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट उसकी वैधता को बरकरार रखा. सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 17 अक्टूबर को असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए 1985 में संशोधन के माध्यम से जोड़े गए नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा.

Citizenship Act पर 4-1 बहुमत से दिया संविधान पीठ ने फैसला

सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता की पुष्टि की, जो अवैध अप्रवासियों को नागरिकता का लाभ प्रदान करती थी – जिनमें से अधिकतर बांग्लादेश से थे और जो 1 जनवरी, 1966 और 25 मार्च, 1971 के बीच असम में प्रवेश कर गए थे.

संविधान पीठ ने अपने फैसले में क्या कहा?

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि असम समझौता अवैध प्रवास की समस्या का राजनीतिक समाधान है.
न्यायमूर्ति सूर्यकांत, एमएम सुंदरेश और मनोज मिश्रा ने अपने बहुमत के फैसले में कहा कि संसद के पास प्रावधान लागू करने की विधायी क्षमता है.
वहीं न्यायमूर्ति पारदीवाला ने धारा 6ए को असंवैधानिक ठहराने के लिए असहमतिपूर्ण फैसला दिया.
नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए पर अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “किसी राज्य में विभिन्न जातीय समूहों की मौजूदगी का मतलब अनुच्छेद 29(1) का उल्लंघन नहीं है.”

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A क्या है?

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A को 1985 में असम समझौते के हिस्से के रूप में बांग्लादेश से असम में अवैध आव्रजन को संबोधित करने के लिए पेश किया गया था.
यह 1 जनवरी, 1966 से पहले असम में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है, और 1 जनवरी, 1966 और 24 मार्च, 1971 के बीच आने वाले लोगों को 10 साल की प्रतीक्षा अवधि के बाद नागरिक के रूप में पंजीकरण करने की अनुमति देता है. जिसके दौरान वे मतदान नहीं कर सकते हैं.
24 मार्च, 1971 के बाद आने वालों का पता लगाया जाना चाहिए और उन्हें निर्वासित किया जाना चाहिए. धारा 6A विवादास्पद रही है, जनसांख्यिकीय चिंताओं के कारण इसकी संवैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है.

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