Hemant Soren, रांची : झारखंड पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. हेमंत सोरेन को इडी ने मनी लांड्रिंग के मामले में इसी साल 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था. हेमंत सोरेन भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए थे. हेमंत सोरेन के 5 महीने के बाद हाई कोर्ट से जमानत मिली है. हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया . झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में हेमंत सोरेन की जमानत पर 13 जून को सुनवाई पूरी हुई थी और कोर्ट ने जमानत पर आदेश सुरक्षित रख लिया था.
Jharkhand High Court grants bail to former CM Hemant Soren in money laundering case linked to land scam
— Press Trust of India (@PTI_News) June 28, 2024
Hemant Soren की तरफ से कपिल सिब्बल ने की थी बहस
झारखंड के पूर्व सीएम हमंत सोरने की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल हाईकोर्ट में केस में बहस की थी. हलांकि सिब्बल के दलीलों का ईडी ने पुरजोर विरोध किया था. कपिल सिब्बल ने अपनी दलील मे कहा था हेमंत सोरेन के खिलाफ जो मामला चल रह ह वो जमीन विवाद का है और ये कोई आपराधिक कृत्य नहीं है. मेरे मुवक्किल(हमेंत सोरेन ) के जबर्दस्ती फंसाया गया है. सिब्बल ने कहा कि हमेंत सोरेन की गिरफ्तारी भी गैर कानूनी है. सिब्बल ने अपनी दलील में कहा था कि ईडी जबरन ये साबित करने में लगा हुआ है कि मेरे मुक्किल हेमंत सोरेन ने जमीन पर कब्जा किया है.
वहीं ईडी के वकील एसबी राजू ने कपिल सिब्बल के दलील का विरोध करते हुए कहा था कि झारखंड के मुख्यमंत्री फर्जी कागजों के आधार पर बड़गाईं अंचल की साढे आठ एकड़ जमीन के मालिक बन गये हैं. राजू ने अदालत को याद दिलाया था कि हेमंत सोरेन ने हाइकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में भी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया था लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही माना था. इसलिए हमंत सोरेन के जमानत नहीं मिलनी चाहिये.
दोनों तरफ की दलील सुनने के बाद हाई कोर्ट में जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने 13 जून को जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था .
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