Imran khan Kejriwal ,कराची : भारत में होने वाली गतिविधियो पर इन दिनों पाकिस्तान के राजनेताओं की बड़ी नजर रहती है. वहां के राजनेता कभी पीएम मोदी तो कभी राहुल गांधी की तारीफ करते दिखते हैं. पाकिस्तान में अक्सर भारत की आर्थिक नीति तो कबी विदेश नीति को लेकर राजनेताओं के उदाहरण दिये जाते है लेकिन इस बार जेल मे बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का उदाहरण देना भारी पड़ गया.
Imran khan Kejriwal : कोर्ट को दिया अरविंद केजरीवाल का उदाहरण
भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने बचाव के लिए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम ले लिया . इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत अर्जी पर दलील देते हुए कहा कि भारत के कोर्ट ने ऐसे ही मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है इसलिए उन्हें भी जमानत दी जाये, लेकिन उनकी दलील काम नहीं आई और सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की जमानत की मांग को खारिज कर दिया.
इमरान खान को बुशरा बीबी से शादी के मामले में हुई है जेल
पाकिस्तान के पूर्व पीएम और क्रिकेटर इमरान खान को बुशरा बीबी से गैर कानूनी तरीके से शादी करने के मामले में अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है. दरअसल बुशरा बीवी के पहले पति खावर फरीद ने रावलपिंडी कोर्ट में आरोप लगाया था कि इमरान खान ने बुशरा बीवी से तब शादी की जब उसका इद्दत (तलाक के बाद 4 महीने का समय) चल रहा था. जबकि कानूनन ऐसे समय में कोई दूसरा मर्द उस औरत से निकाह नहीं कर सकता, ना वो औरत किसी मर्द से संबंध बना सकती है. इमरान खान और बुशरा बीवी ने इसी मुद्दत के दौरान शादी कर ली थी जो कानूनन अपराध है.
बुशरा बीवी के पहले पति खावर फरीद ने दलील दी थी कि इद्दत इंतजार का समय होता है. इस बीच वो किसी मर्द से रिश्ता नहीं बना सकती . दरअसल इस इद्दत के समय का मकसद ये होता है कि पता लग सके कि महिला अपने पति से प्रेगनेंट तो नहीं है लेकिन इमरान खान ने इद्दत के समय के खत्म होने का इंतजार नहीं किया और बुशरा बीवी से शादी कर ली.
रावलपिंडी कोर्ट ने दोनों को सुनाई थी 7-7 साल की सजा
इमरान खान- बुशरा बीवी की शादी का मामला अदालत पहुंचा तो बुशरा बीवी के पहले पति का दावा सच साबित हुआ और कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीवी को दोषी ठहराते हुए दोनो को 7 साल की कैद और 5-5 लाख रुपया जुर्माना लगाया. बुशरा बीवी और इमरान खान दोनों इस समय जेल की सजा काट रहे हैं.
इमरान खान को तोशखाना मामले में भी 14 साल की सजा सुनाई गई है. इतना ही नहीं उनकी सरकार में विदेशमंत्री रहे शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है. हाल ही में इमरान खान ने इस्लामाबाद के सत्र न्यायलय में भी जमानत की अपील की थी लेकिन अपील खारिज कर दी गई थी.