CBI arrested Kejriwal : दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार करके अपनी कस्टडी में ले लिया है.सीबीआई आज पहले केजरीवाल को तिहाड़ जेल से राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर आई फिर वहीं से पेशी के बाद गिरफ्तार कर लिया.
CBI arrested Kejriwal: औपचारिक गिरफ्तारी से पहले कोर्ट में हुई पेशी
दिल्ली सीएम को राउज एवेन्यू कोर्ट के समर बेंच के न्यायाधीश अमिताभ रावत की कोर्ट में पेश किया गया जहां सीबीआई ने अरविंद केदरीवाल की रिमांड की मांग की. सीबीआई ने दिल्ली सीएम को इस आधार पर गिरफ्तार किया है कि सीएम उस कमिटी का हिस्सा थे जिसने दिल्ल शराब नीति को मंजूरी दी. सीबीआई का आरोप है कि शराब नीति बनान के बाद रिश्वत लेकर नीति में मनचाहे संशोधन किये गये. थोक विक्रेताओं के लिए मुनाफा 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया.
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन – केजरीवाल के वकील
सीबाआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए अरविंद केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि ये मामला बेहद गंभीर है. केजरीवाल जब एक मामले में हिरासत में हैं, इसके बाद दूसरे मामले में आदेश पारित हो जाता है और हमें इसकी जानकारी तक नहीं होती है.ये सब जिस तरह से किया जा रहा है वो गंभीर चिंता का विषय है. विक्रम चौधरी ने कहा कि ये कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 21 का सरासर उल्लंघन हैं. हमें ये जानकारी मीडिया से मिली. विक्रम चौधरी ने मांग किया की सीबीआई को ओर से दाखिल रिमांड के अर्जी की एक कॉपी हमें भी दी जाये.
केजरीवाल के वकील की दलील पर कोर्ट का जवाब
केजरीवाल के वकील की दलील पर अदालत ने कहा कि हमें जो समझ आ रहा है वो ये है कि चूंकि केजरीवाल पहले से ज्यूडिशियल कस्ट्डी में थे. इसलिए CBI ने 24 जून को पूछताछ के लिए अदालत के समक्ष आवेदन दिया था,फिर एजेंसी ने 25 जून को केजरीवाल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट की अनुमति लेने और औपचारिक तरीके से गिरफ्तार करने के लिए अप्लिकेशन दिया था. कोर्ट ने कहा कि हलांकि अभी तक उन्हें औपचारिक तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया है.
हमें आवेदन लगाने का दिया जाये – केजरीवाल के वकील
इस पर अरविंद केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने दलील दी कि अगर मामले को कल यानी गुरुवार को कोर्ट में रख जाये तो कोई आसमान नहीं गिर जायेगा. अगर उन्हें औपचारिक रुप से गिरफ्तार नहीं किया गया है तो कार्रवाई कहां से शुरु हुई?
केजरीवाल के वकील ने अदालत से अपील की कि आप में अप्लीकेशन लगाने का मौका दीजिये, उत्तर देने का समय दीजियेऔर कल सबसे पहले इस मुद्दे पर सुनवाई के लिए समय दीजिये. कल सबसे पहले इस मामले में सुनवाई हो सकती है. वकील ने कहा कि अरविंद केजरीवाल हिरासत में हैं तो क्या उन्हें सुनवाई का अधिकार नही हैं ?
केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सीबीआई ने क्या कहा ?
अरविंद केजरीवाल के वकील के दलील के जवाब में सीबाई ने अदालत से कहा कि ये दलीलें हमारी गिरफ्तारी के बाद आने दीजिये, क्या इन्हें इस समय सुना जा सकता है ?
CBI की वकील डीपी सिंह ने अदालत से कहा कि हम अरविंद केजरीवाल को चुनाव के दौरान भी गिरफ्तार कर सकते थे लेकिन हमने ऐसा नहीं किया. हमने इंतजार किया, फिर पूछताछ की. इसलिए इनका ( अरविंद केजरीवाल के वकील) ये कहना दुर्भाग्यपूर्ण है. ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली शराब नीति (उत्पाद शुल्क नीति) के अधिसूचित होने से पहले ही आप उसके दावेदार तलाशने लगते हैं. इसमें दिल्ली की पूरी राजनीतिक व्यवस्था संलिप्त रही. आपने शराब नीति को बिल्कुल वैसा ही बनाया जैसा उसके दावेदार चाहते थे.
सीबीआई के वकील ने कोर्ट से कहा कि हम कोर्ट से अनुति मांग रहे हैं क्योंकि वो हिरासत में हैं, जांच करना और पूछताछ करना एजेंसी का विषेशाधिकार है. सीबीआई बगल के कमरे में उनसे (अरविंद केदरीवाल) पूछताछ के लिए औपचारिक गिरफ्तारी और उनकी हिरासत के मांग करती है. सीबीआई की दलील पर कोर्ट ने अदालत परिसर में ही बगल के कमरे में पूछताछ के लिए इजाजत दी. इसके बाद सीबीआई ने औपचारिक तौर पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया