नई दिल्ली Manish Sisodia : दिल्ली शराब नीति मामले में घोटाले के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई. दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया ने आज सीबीआई और ईडी के केस के मामले में नियमित जमानत की याचिका लगाई थी, जिसपर बहस हुई और सीबीआई ने जमानत देने का विरोध करते हुए कई दलीलें दी. सीबीआई और ईडी की दलील सुनने के बाद स्पेशल जज काबेरी बावेजा ने आज फैसला सुरक्षित रख लिया गया है. अब फैसला 30 अप्रैल को सुनाया जायेगा. इस बीच सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा कर 26 अप्रैल कर दी गई है.
The Rouse Avenue court has reserved its order on bail pleas of Manish Sisodia seeking regular bail in CBI and ED cases related to the Delhi Excise policy. The court is to pronounce the order on April 30.
— ANI (@ANI) April 20, 2024
Manish Sisodia ने चुनाव प्रचार के लिए मांगी जमानत,फिर याचिका लिया वापस
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज मनीष सिसोदिया ने पहले ये याचिका लगाई थी कि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जाना है लेकिन बाद में उन्होंने उसे याचिका वापस ले लिया. इसके बाद मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत पर बहस शुरु हुई जिसमें सीबीआई और ईडी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड माना है. अगर इन्हें जमानत मिली तो गवाहों के प्रभावित कर सकते हैं.
राउज एवेन्यू कोर्ट में मामला
दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया के मामले पर सीबीआई ने दलील दी कि मनीष सिसोदिया इस मामले में मुख्य आरोपी हैं. आरोप के मुताबिक ये केस ही सबूतों को खत्म करने और सत्ता का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का है.कई बिन्दु पर जांच अभी शुरुआती स्टेज पर है, अगर इस स्टेज पर इन्हें जमनत दे दी गई तो इनका मकसद पूरा हो जायेगा. सिसोदिया जांच को प्रभावित कर सकते हैं.
दिल्ली की अदालत में चल रही सुनवाई में मनीष सिसोदिया के मामले में ईडी के वकील ने भी कहा कि हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड माना है. वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं.
ईडी सीबीआई की दलील पर सिसोदिया की दलील
इस पर हलांकि मनीष सिसोदिया के वकील ने अपनी दलील में कहा कि सीबीआई जिस मोबाइल फोन को तोड़ने की बात और आर्थिक अपराध की बात कह रही, उस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में फरवरी से लंबित है.इस पर जल्द फैसला लिया जाये.
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मनीष सिसोदिया Manish Sisodia की नियमित जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है. 30 अप्रैल को फैसला सुनाये जायेगा.