दिल्ली : Gyanvapi Case मुस्लिम पक्ष की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को लेकर दाखिल की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पिछले साल की 19 दिसंबर को टाइटल सूट को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई थी.
Gyanvapi Case में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं हुई थी खारिज
आपको बता दें कि, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ Gyanvapi Case ज्ञानवापी मस्जिद समिति की अपील पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले साल की 19 दिसंबर को टाइटल सूट को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका सहित उनकी पांच याचिकाएं खारिज कर दी थी.
शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ , न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा है कि हम इस मामले को मुख्य मामले के साथ जोड़ते हुए इसकी सुनवाई करेंगे. शीर्ष अदालत में याचिका अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी द्वारा दायर की गई थी.
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उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने प्लेसज ऑफ वरशिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए कहा था कि इस कानून के तहत ज्ञानवापी परिसर में कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है. लेकिन पिछले साल की 19 दिसंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि ज्ञानवापी के मामले में यह नियम आड़े नहीं आता है.