नई दिल्ली : राज्यसभा में आज सांसदों को कोड ऑफ कंडक्ट RajyaSabha Code Of Conduct की याद दिलाई गई. पिछले दिनों टीएमसी महुआ मोइत्रा (TMC MP Mahua Moitra) के मामले का बाद ये बहस शुरु हो गई थी कि क्या एक सदस्य संसद के RajyaSabha Code Of Conduct को तोड़ मरोड़ सकते हैं ?
RajyaSabha Code Of Conduct सार्वजनिक हितों को दें तरजीह
राज्यसभा के सदस्यों को एक दिशा निर्देश जारी किया गया है,जिसमें उन्हें 14 मार्च 2005 के एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट की याद दिलाई गई है. सासंदों को जो दिशा निर्देश जारी किये गये हैं उनमें कहा गया है कि ऐसा कोई काम न करें जिससे राज्यसभा की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती हो. जारी दिशा निर्देश में निजी हितों के उपर सार्वजनिक हितों को तरजीह देने की बात कही गई है.
माननीय ऐसा काम ना करें जिससे सदन की गरिमा को पहुंचे ठेस..
राज्यसभा में जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि सदन में वोट देते हुए या किसी बिल को इंट्रोड्यूस करते समय या संसदीय कमेटी में कोई मुद्दा उठाने के लिए किसी तरह का किसी से कोई लाभ ना लें, जिससे आपकी गरिमा और दायित्वों पर असर पड़े.
बिना नाम लिये महुआ मोइत्रा की दिलाई याद
हलांकि जारी दिशा निर्देश मे कहीं महुआ मोइत्रा का नाम नहीं लिया गया है लेकिन ये कहा गया है कि बतौर सासंद आपको जो सूचनाएं मिलती हैं, वो किसी से साझा ना करें. अपनी संपत्ति और लाइबिलिटीज के बारे में फॉर्म भरकर सभापति को जानकारी दें. जिन सासंदों ने ऐसा नहीं किया है उन्हें तुरंत फार्म भर कर ये जानकारियां सभापति को देनी चाहये. किसी के हितो का टकराव ना हो इसलिए दी गई जानकारी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इंटरेस्ट में जानकारी दें. जारी दिशा निर्देशों में ये भी कहा गया है कि कोई भी सदस्य अगर विदेश यात्रा के लिए जाते हैं तो इसकी जानकारी राज्यसभा के महासचिव को कम से कम तीन हफ्ते पहले देना जरुरी है.
सांसदों की विदेश यात्रा के लिए FERA के लेकर दिशा निर्देश
राज्यसभा से जारी दिशा निर्देश में ये भी कहा गया है कि अगर कोई सदस्य किसी और देश के निमंत्रण पर जाता है तो इसके लिए पोलिटिकल क्लियरेंस जरुरी है .अगर कोई सदस्य निजी यात्रा पर विदेश जाता है तो उसे foreign hospitality के लिए सरकार से मंजूरी लेना अनिवार्य है. ये क्लियरेंस FERA के तहत जरुरी है.
विदेश यात्रा से 2 हफ्ते पहले गृह मंत्रालय को देनी होगी सूचना….
राज्यसभा से जारी दिशानिर्देश में ये भी कहा गया है कि अगर कोई सदस्य विदेश यात्रा के लिए जाता है और विदेशी मेहमान की मेहमान नवाजी लेता है तो उन्हें इसकी जानकारी दो हफ्ते पहले गृहमंत्रायल को देना जरुरी है. किसी विदेशी की मेहमान नवाजी स्वीकार करने से पहले उस व्यक्ति या संगठन के बारे में जानकारी पता करना होगा. संतुष्ट होने के बाद ही यात्रा करनी चाहिये. दिशा निर्देश में यहां तक कहा गया है, अगर कोई सदस्य निजी यात्रा पर भी विदेशी जाते हैं तब भी गृहमंत्रालय को सूचित करना होगा. सदस्य निजी यात्रा के लिए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क इस्तेमाल ना करें.