सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाले केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा द्वारा दायर याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया.इलाहाबाद हाइ कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था.मामले की सुनवाई 26 सितंबर को होगी.
आसीष मिश्रा टेनी के वकील मुकुल रोहतगी ने अपने मुवक्किल की तरफ से जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ में अपनी दलील कऱते हुए कहा कि एक क्षेत्र में गोलाबारी हुई, कुछ लोग मारे गये, इस मामले में मेरे मुवक्किल को मुख्य आरोपी बनाया गया.हमारे पक्ष को सुन भी नहीं गया. इस दलील पर जस्टिस बनर्जी ने उत्तर प्रदेस सरकार को नोटिस जारी कर दिया है.
गृहराज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष टेनी पर लखीमपुर खीरी में किसानों पर कार चढ़ाने और जान से मारने का केस चल रहा है.