Friday, March 6, 2026

UP Challan : उत्तर प्रदेश में वाहनों पर धार्मिक/ जातिसूचक शब्द लिखने वालों की खैर नहीं, यूपी पुलिस काट रही है चलान

लखनऊ   हम अक्सर वाहनों पर लिखा देखते हैं- बुरी नजर वाले, तेरा मुह काला. खुदा हफिज फिर मिलैंगे, जय महाकाल , जय बाबा आदि आदि जैसे स्लोगन . लेकिन अब उत्तर प्रदेश में RTO की इजाजत के बगैर कुछ भी लिखना मुसीबत (UP Challan0 को न्योता देना होगा.  उत्तर प्रदेश सरकार ने वाहनों पर आरटीओ की बिना इजाजत के बिना  धार्मिक चिन्ह, धार्मिक संदेश आदि लिखने पर कार्रवाई (UP Challan) करनी शुरु कर दी है. गाजियाबाद में पुलिस ने एक स्कॉर्पियों कार पर धार्मिक प्रतीक लगवानने पर 24 हजार का चालान (UP Challan) काटा .

GZB CAR CHALAN
GZB CAR CHALAN

UP में नंबरप्लेट पर केवल नंबर हो नहीं  तो होगा Challan

देश भर में वाहन चालकों के लिए मोटर व्हीकल एक्ट है जिसके तहत ये नियम ये है कि कोई भी व्यक्ति बिना परिवाहन विभाग के इजाजत के  अपने वाहनों पर नंबरप्लेट के सिवा कुछ और नहीं लिखवा सकते हैं .

उत्तर प्रदेश में पुलिस ने इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महाभियान शुरु किया है. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कोई भी धार्मिक या जाति सूचक शब्द लिखने वाले का जुर्माना काटा जा रहा है. य़ूपी पुलिस इस अभियान के तहत एक हजार से लेकर 5 हजार तक चालान काट रही है.

CASTE NAME ON CAR
CASTE NAME ON CAR

UP पुलिस का सधन अभियान, Challan नियमों से लोग अंजान

हलांकि सरकार इस नियम के तहत चालान काटना शुरु कर चुकी है लेकिन सड़कों पर मौजूद वाहन चालकों में ज्यादातर लोगों को इस नियम के बारे में जानकारी ही नहीं है. लोग अपनी गाडियों पर तरह तरह के स्लोगन के साथ गाड़ी चला ही रहे हैं. हैरानी का बात तो ये है कि बड़ी बड़ी गाडियां चला रहे लोगों को भी परिवहन एक्ट के बारे में जानकारी नहीं है. सड़कों पर वाहन चला रहे  ज्यादातर लोगों से पूछने पर पता चलता है कि उन्हें नियमों के जानकारी ना होने के करण कोई अपनी कार पर श्रीराम का स्टीकर चिपकाता  है तो कोई महाकाल, कोई खुदा हफिज तो कोई फिर मिलैंगे जैसे स्लोगन.  यहां तक की कुछ लोग तो नंबर प्लेट के उपर  तरह तरह की बातें लिखे दिखाई देते हैं. जबकि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नंबर प्लेट पर अगर नंबर के अतिरिक्त कुछ और लिखा पाया गया तो सीधे सीधे 5 हजार रुपये का चालान है,वहीं कार के शीशे पर काली फिल्म चढाने वालों पर भी 5 हजार से एक हजार तक का  जुर्माना हो सकता है.

वाहन पर क्या क्या लिखने पर हो सकता है चालान

नंबर प्लेट के उपर-नीचे कहीं भी कुछ भी लिखने पर होगा चालान, नंबर प्लेट पर नंबर के अलावा कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिये.

कार की शीशे पर – जाति, धर्म, समुदाय, अलगाव बढ़ाने वाले शब्द आदि. जैसे ब्राह्मन, क्षत्रिय, जाट, 786, महाकाल, हिंदु,जैन आदि आदि .

कार के शीशे पर काली फिल्म लगाने पर होगा भारी जुर्माना

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने पूरे प्रदेश में ये मोटर व्हीकल एक्ट के तहत तय नियमों का पालन अनिवार्य रुप से करने के निर्देश दिये हैं. निर्देश की अवहेलना करने पर चालान काटने के निर्देश दिये हैं.

 

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