दिल्ली : ज्ञानवापी परिसर में सर्वे पर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौति देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Gyanvapi Supreme court )ने फैसला दे दिया है.कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाइकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.
Gyanvapi पर Supreme court का फैसला
सुनवाई के बाद हिंदु पक्ष की ओर से वकील विष्णु जैन ने बताया कि ‘ कोर्ट का आदेश है कि सर्वे जारी रहेगा. इमारत में कोई खुदाई नहीं की जायेगी ना ही किसी तरह की क्षति पहुंचाई जायेगी..सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया बिना किसी तोड़ फोड़ के पूरी की जायेगी.
#WATCH | "The court order is that the survey will continue. There will be no excavation or damage to the building. The survey exercise will be conducted without any damage to the building..," says Advocate Vishnu Shankar Jain, representing the Hindu side in Gyanvapi survey case https://t.co/Mm1ZGcU0cC pic.twitter.com/X7OzA9ezUS
— ANI (@ANI) August 4, 2023
वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हिंदु पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य की जीत है. एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्टसे कई चीजें साफ हो जायेंगे. रिपोर्ट से ये बाहर येगा कि वहां अंदर क्या क्या मौजूद है
VIDEO | "This is a victory of truth. The ASI survey report will make several things clear," says advocate Hari Shankar Jain on Supreme Court's verdict to allow ASI survey at Varanasi's #Gyanvapi mosque complex. pic.twitter.com/7gPaesdISG
— Press Trust of India (@PTI_News) August 4, 2023