Thursday, March 12, 2026

Mahashtra: बिना इजाजत चुनावी सभा करने के मामले AIMIMप्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को मिली इजाजत

नांदेड़ ( महाराष्ट्र)  एमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी को नांदेड़ कोर्ट से जमानत मिल गई है. 2010 में एमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी नांदेड़ में नगर निगम के उपचुनाव में प्रचार के लिए आए थे. बिना इजाजत सार्वजनिक सभा और रैली करने के आरोप में 9 लोगों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है. इस मामले की सुनवाई नांदेड़ कोर्ट में हो रही है.

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जमानत के लिए पहुंचे कोर्ट

इस मामले की जानकारी जैसे ही AIMIM प्रमुख असदुद्दीन औवेसी को हुई तो वह खुद अदालत पहुंच गए. नांदेड़ कोर्ट मे हाजिर होकर जमानत अर्जी दाखिल की. जिसके आधार पर आज अदालत ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और उन्हें और अन्य लोगों को जमानत दे दी है.

आपको बता दें कि इस मामले में शामिल 9 लोगों में से 2 की मृत्यु हो गई है और आज असदुद्दीन सहित 7 लोगों को जमानत दे दी गई है. मामले की पैरवी अधिवक्ता तहवूर खान पठान ने की। नांदेड़ कोर्ट में असदुद्दीन ओवैसी के साथ एमआईएम के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष गफ्फार कादरी, एमआईएम के प्रदेश महासचिव सैयद मोईन, मराठवाड़ा अध्यक्ष फिरोज खान लाला, जिला अध्यक्ष मिर्जा अमजद बेग और अन्य विधानसभा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे.

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