दिल्ली : राहुल गांधी Rahul Gandhi पर गुजरात में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने वाले पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैवियट दायर किया है. दरअसल मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी Rahul Gandhi को गुजरात हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली. निचली अदालत की सजा को गुजरात हाई कोर्ट ने सही माना और राहत देने से इनकार कर दिया. इसके बाद राहुल गांधी Rahul Gandhi के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि राहुल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. मतलब राहुल को जो सजा सुनाई गई है और जिसे गुजरात हाईकोर्ट ने भी सही माना है. उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे. इसके बाद ही राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने वाले पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दायर कर दिया है.
Rahul Gandhi को मिली है सजा
आपको बता दें कि चुनावी भाषण के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर एक विवादास्पद टिप्पणी की थी. बीजेपी ने इसे तमाम मोदी जाति का अपमान बताया था. बाद में पूर्णेश मोदी ने गुजरात में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था. पूर्णेश गांधी का कहना था कि राहुल ने मोदी सरनेम को बदनाम किया है और एक समुदाय को नीचा दिखाया है और अपमान किया है. गुजरात की निचली अदालत ने पूर्णेश गांधी के आरोप को सच मानते हुए राहुल को अधिकतम दो साल की सजा सुनाई. जिसके बाद राहुल को संसद के अयोग्य मानते हुए उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी. इस सजा के खिलाफ राहुल ने गुजरात हाईकोर्ट में अपील की लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही माना. अब राहुल सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पूर्णेश मोदी
राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने वाले पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दायर की है. पूर्णेश मोदी का कहना है कि राहुल के मामले को सुनने और कोई फैसला देने से पहले उनको भी सुना जाए. कैवियट का मतलब ही ये होता है कि शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई भी फैसला देने से पहले उसकी बात भी सुनी जानी चाहिए.

