Friday, September 20, 2024

Delhi Ordinance पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई,कोर्ट ने केंद्र और LG को जारी किया नोटिस, बीजेपी ने कहा नोटिस स्वागत योग्य

दिल्ली   दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश ( Delhi Ordinance)के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार की अपील पर आज सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई हुई. दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट मे केंद्र के अध्यादेश (Delhi Ordinance)पर तत्काल रोक लगाने की गुहार लगाई थी . सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान किसी तरह की रोक लगाने की याचिका टालते हुए केवल केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. मामले में अगली सुनवाई अगले सोमवार यानी 17 जुलाई को होगी. आज शीर्ष कोर्ट ने दिल्ली सरकार की अपील (Delhi Ordinance)पर कोई स्टे नहीं दिया बल्कि केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

 कांट्रैक्ट पर लिये गये 400 लोगों के मामले में भी हुई सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के खिलाफ केंद्र के अध्यादेश (Delhi Ordinance) समेत दिल्ली सरकार में कांट्रेक्ट पर रखे गये 400 से ज्यादा लोगों के हटाने के मामले आदेश के मामले पर भी सुनवाई हुई लेकिन अदालत ने इस मामले में भी फिलहाल कोई आदेश नहीं दिया है, बल्कि कहा है कि अगले सोमवार को दोनो मामले में एक साथ सुनवाई होगी.

दिल्ली में सुपर CM बन गये है LG- दिल्ली सरकार की दलील

दिल्ली सरकार की तरफ से अध्यादेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए वकील अभिषेक मनु सिंहवी ने कहा कि दिल्ली में उप राज्यपाल (LG )सुपर सीएम की तरह काम कर रहे हैं. इस दौरान सिंहवी ने अदालत से दिल्ली के उप राज्यपाल को भी मामले में पक्षकार बनाने की मांग की, जिसकी इजाजत दी गई.

दिल्ली सरकार की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंहवी ने चुनी हुई सरकार के संवैधानिक अधिकारों के बारे के कई बातें कहीं औऱ कहा कि दिल्ली में उपराज्यपाल इन अधिकारों का हनन कर रहे हैं. इसके बाद अदालत ने एलजी और केंद्र सरकार दोनों को नोटिस जारी कर दिया है और 2 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.

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बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर किया तंज

सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली अध्यादेश को रद्द या स्टे न करने पर बीजेपी नेता वीरेन्द्र सचदेवा ने तंज करते हुए कहा है कि इससे केजरीवाल सरकार को सबक लेना चाहिये.न्यायिक एवं प्रशासनिक मुद्दे किसी सरकार की मनमर्जी से नहीं चलते, संविधानिक व्यवस्था से चलते हैं.

बीजेपी ने SC के नोटिस का किया स्वागत

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली अध्यादेश के मामले में केन्द्र सरकार को नोटिस दिया जाना स्वागत योग्य है  क्योंकि ये एक न्यायिक प्रक्रिया है,जिसके अंतर्गत न्यायालय ने केन्द्र सरकार से उनका रूख पूछा है.

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी मंत्री लगातार प्रचारित कर रहे थे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहली तारीख पर ही दिल्ली अध्यादेश को रद्द कर देगा पर आज न्यायालय में ऐसा कुछ नहीं हुआ. न्यायालय द्वारा दिल्ली अध्यादेश को रद्द अथवा स्टे न करने से केजरीवाल सरकार को सबक लेना चाहिये कि न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनो मुद्दे किसी सरकार की मनमर्जी से नहीं चलते, संविधानिक व्यवस्था से चलते हैं.

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