Monday, December 23, 2024

District Court का गजब फैसला, नटवर लाल को सुनाई 170 साल की सजा

सागर : शहर के कैण्ट थाना क्षेत्र में पास-पड़ोस के लोगों से लाखों रु. की ठगी करने वाले एक ठग को अपर सत्र न्यायाधीश सागर District Court ने एतिहासिक रूप से पूरे 170 साल के कठोरतम कारावास से दंडित किया है. खास बात ये है कि District Court न्यायाधीश अहमद ने अभियुक्त को 34 पीड़ितों की शिकायत पर प्रत्येक व्यक्ति के मामले में 5-5 साल की सजा देते हुए उसे प्रत्येक सजा एक के बाद एक भुगतने का फैसला दिया है.

फैक्ट्री लगाने के नाम पर धोखा

नासिर मोहम्मद उर्फ नासिर राजपूत ने गारमेंट फैक्ट्री लगाने के नाम पर लोगों से 72 लाख रुपए ठग लिए थे. इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने आए अपर लोक अभियोजक रामबाबू रावत ने बताया कि अगस्त 2020 में कैंट के भैंसा गांव के करीब 3 दर्जन लोगों ने नासिर के खिलाफ  शिकायत की थी. पीड़ितों ने बताया कि भैंसा गांव में एक साल पहले नासिर मोहम्मद उर्फ नासिर राजपूत जिसकी उम्र 65 साल थी. उसने अपने आप को तापी गुजरात का रहने वाला बताया. आरोपी ने लोगों से मेल जोल बढ़ाते हुए बताया कि उसने गुजरात में अपना एक बंगला 85 लाख रु. का बेचा है. उसकी रकम आने वाली है और वो उसी रकम से भैंसा गांव में एक गारमेंट फैक्ट्री डालने वाला है लेकिन RBI ने टैक्सेशन के नाम पर मेरी रकम होल्ड कर दी है. भरोसा जताने के लिए उसने अपने बैंक की पासबुक में रकम की इंट्री दिखाई. मोबाइल में एसएमएस भी बताया.

वियतनाम, दुबई में कपड़े सप्लाई करने का झांसा दिया

पीड़ितों ने बताया कि नासिर उन लोगों को धीरे-धीरे अपनी बातों में फंसाने लगा. नासिर लोगों को लालच दिया कि आप लोग मेरे पार्टनर बन सकते हैं. मेरे लड़के वियतनाम और दुबई में हैं. वे इस फैक्ट्री से तैयार माल को बिकवाने में मदद करेंगे. इस तरह की बातों से भैंसा गांव के लोग उसकी जाल में फंस गए और किसी ने 8.50 लाख, किसी ने 98000, तो किसी ने 6.20 लाख रु. तक उसे नकदी व चैक के जरिए दे दिए. पैसे लेने के बाद जब नासिर ने फैक्ट्री नहीं लगाई और अपना मकान बदल कर दूसरे मुहल्ले में रहने लगा तब उस पर लोगो को संदेह हुआ. जब लोगों ने उस पर रकम वापसी के लिए दबाव बनाया तो वह सितंबर 2019 की एक रात को अपनी कार में पूरे परिवार के साथ भाग गया.

4 महीने बाद कर्नाटक के कुलबर्गा से गिरफ्तार

कैंट पुलिस ने इस मामले में पीड़ितों के चेक व आरोपी के सील किए गए मकान समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच की तो आरोपी की लोकेशन दिसंबर 2020 में कर्नाटक के कुलबर्गा जिले में मिली. पुलिस उसे गिरफ्तार कर लाई और भादवि धारा 420, 467, 468, 471, 406 193 के तहत चालान पेश किया.

District Court ने सुनाई सजा

District Court कोर्ट ने अभियुक्त नासिर मोहम्मद उर्फ नासिर राजपूत को धारा 420 में दोषी पाते हुए कुल 170 वर्ष की कारावास और प्रत्येक पीड़ित की शिकायत पर 10-10 हजार रु. यानी 34 लाख रु. के अर्थदंड की सजा सुनाई है. आरोपी अगर ये 10-10 हजार का जुर्माना नहीं भरता है तो उसे प्रत्येक काउंट में 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा. आरोपी को धारा 193 में 1 वर्ष का कारावास भी सुनाया गया है. अर्थदंड की राशि प्रत्येक पीड़ित को समान रूप से प्रतिकर के रूप में दी जाएगी.

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