अयोध्या 02 सितम्बर 2022 (सू0वि0)
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 60 वर्ष और उससे अधिक के पत्रकारों को पेंशन दिये जाने का निर्णय लिया गया है. इसके मामले में सूचना निदेशक/अपर सूचना निदेशक के माध्यम से पत्र के क्रम में उपनिदेशक सूचना डा0 मुरलीधर सिंह ने बताया कि उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नांकित शर्तें पूर्ण करते हैं यथा- उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो, ऐसे पत्रकार जो किसी अन्य पेंशन योजना से लाभान्वित न हों तथा जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक न हो. साथ ही इस योजना के अन्तर्गत पेंशन पाने के लिए आवेदक को कम से कम 15 वर्षों से सूचना विभाग की सुसंगत नियमावली के अधीन निरन्तर राज्य स्तरीय / जनपद स्तरीय मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है तथा किसी भी पत्र / पत्रिका का स्वामी / मुद्रक / प्रकाशक इस हेतु अर्ह नहीं होगा अनिवार्य है. उपरोक्त अपेक्षित सूचना के साथ-साथ संबंधित पत्रकार का आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं मान्यता कार्ड की छाया प्रति भी साक्ष्य स्वरुप संलग्न करते हुये अपेक्षित सूचना पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि वांछित सूचना शासन को प्रेषित की जा सके.