इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को वायरस Virus कहने वाले कथित पत्रकार व AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद फरहान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से याचिका पर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है. कोर्ट ने ये भी कहा है कि याची विवेचना में सहयोग करें अन्यथा उसे मिली राहत समाप्त हो जायेगी. यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला की खंडपीठ ने मोहम्मद फरहान की याचिका पर दिया है. आरोपी फरहान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पीएम मोदी को Virus कहा था.
Virus कहा था पीएम मोदी को
आपको बता दें कि प्रयागराज के करेली थाने के पुलिस उप निरीक्षक ने याची के खिलाफ 1 अपैल 2023 को धारा 504 भारतीय दंड संहिता व धारा 66 सूचना तकनीकी कानून के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप लगाया गया कि फरहान ने प्रधानमंत्री मोदी को वायरस Virus कहा और जिसका ऐंटीडोट जरूरी बताया. फिर इस बयान को सोशल मीडिया में वायरल कर दिया.
बयान राजनीतिक है
इस मामले में फरहान का कहना है कि बयान राजनीतिक है. इससे धारा 504 का अपराध नहीं बनता है. जानबूझकर अपमानित नहीं किया गया है जिससे कोई अपराध बनता हो. बयान पीएम को लेकर है लेकिन शांति भंग के लिए उकसाने वाला नहीं है. कोर्ट ने इस मुद्दे को विचारणीय माना. इसके बाद कोर्ट ने जवाबी हलफनामा दाखिल होने के बाद सुनवाई के लिए पेश करने का आदेश दिया है. अगली सुनवाई या पुलिस रिपोर्ट पेश होने तक आरोपी फरहान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.