दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (SUPREME COURT) में पहलवानों द्वारा दायर याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया गया है कि FIR का आदेश दे दिया, सुरक्षा मिल गई और क्या चाहिये ? पहलवानों की याचिका पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट (SUPREME COURT) के मुख्य न्यायधीश जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ ने कहा कि अब हम ये मामला बंद कर रहे हैं. अगर कोई और शिकायत हो तो याचिकाकर्ता हाईकोर्ट या मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं.
महिला पहलवानों ने दायर की थी याचिका
य़े याचिका सुप्रीम कोर्ट (SUPREME COURT) में महिला पहलवानों ने दाखिल की और अपने खिलाफ हो रहे यौन उत्पीडन की शिकायत की थी. याचिका में मांग की गई थी कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस FIR दर्ज करे. इसके साथ ही इन खिलाड़ियों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर कार्रवाई की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की निगरानी में हो. जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ ने पहलवानों की याचिका पर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट (SUPREME COURT) ने महिला पहलवानों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद मामले को बंद कर दिया गया है.
कोर्ट ने एसजी से खिलाडियों की सुरक्षा पर पूछा सवाल
सुनवाई को दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से खिलाडियों की सुरक्षा को लेकर सवाल फूछा जिसके जवाब में SG तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट ने शिकायतकर्ताओं के सुरक्षा देने का निर्देश दे दिया है. नाबालिग याचिकाकर्ता को पर्याप्त सुरक्षा दी गई है. सादे कपड़ों में मौजूद पुलिसकर्मी नाबालिग शिकायकर्ता की सुरक्षा में तैनात रहेगी. ताकि उसकी पहचान उजागर ना हो सके. बाकी 6 पहलवानों के लिए कोई खतरा नहीं पाया गया है, लेकिन उन्हें भी सुरक्षा दी गई है.
एस जी तुषार मेहता ने अदालत में दलील दी कि अगर हर मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट आ जायेंगे तो ये ठीक नहीं है.दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से काम कर रही है. लेडी सिनियर के जरिये शिकायत पर काम किया जा रहा है. हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिक दर्ज कर देना ठीक नहीं है.